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Arvind Kejriwal: केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने वाली PIL दिल्ली हाई कोर्ट ने की खारिज, जुर्माना लगाते हुए जानिए क्या कहा

Arvind Kejriwal: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमोहन अरोड़ा की पीठ ने प्रसाद पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और इसे एम्स के खाते में जमा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कई तीखी टिप्पणियां कीं।

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जेल से शासन चलाने के लिए विशेष व्यवस्था की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी है। याचिका में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन से जुड़ी खबरों पर भी रोक लगाने का अनुरोध किया गया है. कोर्ट ने न सिर्फ जनहित याचिका खारिज कर दी बल्कि याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. जनहित याचिका दायर करने वाले वकील श्रीकांत प्रसाद ने केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल से शासन चलाने के लिए विशेष व्यवस्था करने का अनुरोध किया था, जिसमें विधायकों और कैबिनेट सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शामिल थी

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमोहन अरोड़ा की पीठ ने प्रसाद पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और इसे एम्स के खाते में जमा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कई तीखी टिप्पणियां कीं. याचिका में मीडिया को केजरीवाल के इस्तीफे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन से संबंधित खबरों की रिपोर्टिंग करने से रोकने की भी मांग की गई, जिससे अदालत नाराज हो गई और सवाल किया कि क्या आपातकाल या सैन्य शासन लगाया जाना चाहिए।

कथित शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल 21 मार्च से जेल में हैं और आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से शासन करना जारी रखेंगे। इससे पहले हाई कोर्ट में भी ऐसी ही एक याचिका दायर की गई थी जिसमें जेल में रहते हुए केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि फैसला केजरीवाल या एलजी और राष्ट्रपति को करना है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।