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जेएनयू : कोरोना फैलाने का खौफ दिखाने वाले छात्र के खिलाफ मामला दर्ज

थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, छात्र ने सुरक्षाकर्मियों के साथ हाथापाई भी शुरू कर दी। दूसरी ओर इस विवि प्रशासन ने शनिवार को दो टूक कहा कि, किसी भी कीमत पर कैंपस में इस तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

नई दिल्ली।  स्थानीय थाना वसंतकुंज (नार्थ) ने सुरक्षाकर्मी की शिकायत पर जवाहर लाल नेहरु विवि (जेएनयू) के छात्र के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक, ‘आरोपी ने गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी के साथ बदसलूकी की। जब सुरक्षाकर्मी ने आरोपी को बिना मान्य पास के गेट से बाहर नहीं निकलने दिया तो छात्र ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर थूककर कोरोना फैला दूंगा।’

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थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 0095, 3 अप्रैल 2020 के मुताबिक, घटना 1 अप्रैल को घटी थी। इस मामले में सुरक्षा कर्मी ने पुलिस को शिकायत अगले दिन यानि 2 अप्रैल को दी थी। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाये गये। उसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।

दर्ज एफआईआर के अनुसार, घटना विवि के उत्तरी गेट पर घटी थी. छात्र गेट के बाहर निकलना चाह रहा था। सुरक्षाकर्मी ने उससे कहा कि कोरोना (कोविड-19) के चलते वह उसे तब तक बाहर नहीं जाने देगा जब तक कि विवि से विधिवत निकासी पास नहीं दिखाया। इसी बात को लेकर दोनो के बीच नोंकझोंक हुई।

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सुरक्षाकर्मी ने शिकायत में पुलिस को आगे कहा कि, बहस के दौरान ही छात्र हठ करके गेट को ही बंद करके बैठ गया। जब छात्र को लगा कि बात नहीं मानी जा रही है तो, उसने सुरक्षाकर्मी को धमकाया. छात्र बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर खांस दूंगा और कोरोना वायरस फैला दूंगा। इसके साथ ही छात्र सुरक्षाकर्मियों के साथ बदसलूकी करने लगा।

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थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, छात्र ने सुरक्षाकर्मियों के साथ हाथापाई भी शुरू कर दी। दूसरी ओर इस विवि प्रशासन ने शनिवार को दो टूक कहा कि, किसी भी कीमत पर कैंपस में इस तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जायेगी। विवि रजिस्ट्रार द्वारा जारी लिखित बयान के मुताबिक, बिना अधिकृत पास/ अनुमति के किसी को भी कैंपस के बाहर जाने की अनुमति नहीं है। लॉकडाउन गाइडलाइन का पालन सभी को सख्ती से करना ही होगा।