नई दिल्ली। निठारी कांड में मुख्य आरोपी और डी-5 कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर को हाईकोर्ट के फैसले के बाद रिहा कर दिया गया है। निठारी कांड में पुलिस और सीबीआई ने मनिंदर के साथ उसके नौकर को भी आरोपी बनाया था। वहीं रिहाई के बाद जब मनिंदर से सवाल किया, तो वो हाथ जोड़कर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां से रवाना हो गए। शुक्रवार तड़के ही यह साफ हो गया था कि मनिंदर को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन रिहाई प्रक्रिया में समय लगने की वजह से मनिंदर को जेल से छूटने में समय लग गया। रिहाई के वक्त मनिंदर ने कुर्ता-पजामा पहना हुआ था। इस बीच मनिंदर के साथ उसका एक परिजन भी था जिसने उसका थैला पकड़ रखा था। वहीं, साथ में एक वकील भी था।
आपको बता दें कि 2006 में निठारी कांड का खुलासा हुआ था, तब डी-5 कोठी देश का चर्चित मकान बन गया था। यहां से कई बच्चों और युवतियों के कपड़े व सामान बरामद हुए थे। वहीं, इस मामल में सुरेंद्र कोली को 13 और पंढेर को दो मुकदमे में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा 13 मुकदमों में सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सनद रहे कि निठारी कांड में 19 मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिनमें से तीन मुकदमों में साक्ष्यों के अभाव में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया था। इसके बाद 16 मुकदमों को गाजियाबाद के सीबीआई अदालत में ट्रांसफर किया गया था। वहीं, आज सुरेंद्र कोली को रिहा कर दिया गया था।
#WATCH | Uttar Pradesh | Moninder Singh Pandher walks out of the jail in Greater Noida after being released.
He was acquitted by Allahabad High Court in connection with 2006 Nithari case. pic.twitter.com/toHmWJZ0J7
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 20, 2023
गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को भी हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। जिसमें पंढेर को दो मुकदमों में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही चार मुकदमों से बरी कर दिया गया था। हालांकि, पंढेर ने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपील दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट ने सितंबर माह में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आखिरकार आज इस पूरे मामले में पंढेर को रिहा कर दिया गया। अब ऐसे में यह पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।