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AAP Leader Satyendra Jain Got Bail : दिल्ली की आम आदमी सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली बेल

AAP Leader Satyendra Jain Got Bail : मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि जमानत के दौरान जैन ना तो केस के गवाहों से संपर्क करेंगे और ना ही मुकदमे को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। कोर्ट ने उनकी विदेश यात्रा पर भी रोक लगा दी है।

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को आज राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया गया था। जज ने कहा कि अभी इस केस का ट्रायल जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं इसलिए आरोपी को जमानत मिलनी चाहिए। इसी के साथ जैन को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दे दिया। अदालत ने कहा कि जमानत के दौरान जैन ना तो केस के गवाहों से संपर्क करेंगे और ना ही मुकदमे को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। कोर्ट ने उनकी विदेश यात्रा पर भी रोक लगा दी है।

सबसे पहले साल 2017 में सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी ने पाया कि जैन की कंपनियों का इस्तेमाल हवाला के जरिए शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया और 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया।

सत्येंद्र जैन पर जेल में रहने के दौरान अवैध वसूली का भी आरोप है। वहीं अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए जेल के नियमों को दरकिनार करने के मामले में भी सत्येंद्र जैन घिर चुके हैं। कुछ समय पहले सत्येंद्र जैन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इन वीडियो में सत्येंद्र जैन पलंग पर आराम से लेट कर दूसरे कैदी से शरीर की मालिश करा रहे थे। वहीं एक अन्य वीडियो में भी सत्येंद्र जैन बाहर से लाया गया खाना खा रहे थे जबकि एक व्यक्ति उनके पैर दबा रहा था। इन वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया था। इससे पहले 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद 18 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया जिसके बाद उन्हें सरेंडर करना पड़ा, तब से लगातार वो जेल में ही हैं।