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Rahul To Get Relief! लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल, ऐसा कदम उठाने पर राहुल गांधी को भी राहत संभव

राहुल गांधी के खिलाफ सूरत के कोर्ट का आदेश आए काफी दिन बीत चुके हैं। कोर्ट ने 30 दिन में अपील करने की मंजूरी देते हुए राहुल गांधी को जमानत भी दी थी, लेकिन अब तक कांग्रेस या राहुल गांधी की तरफ से सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील नहीं की गई है। कांग्रेस इस मामले में अभी कुछ नहीं कह रही।

नई दिल्ली। मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। ये सदस्यता उनको वापस मिल सकती है। ताजा उदाहरण लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल का है। मोहम्मद फैजल की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद फैजल ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। हाईकोर्ट से उनकी सजा पर स्टे दे दिया। इसके बाद आज लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया है। अगर राहुल गांधी भी ऊंची अदालत से अपनी सजा के खिलाफ स्टे ले आते हैं, तो उनकी लोकसभा सदस्यता भी बहाल हो सकती है।

राहुल गांधी के खिलाफ सूरत के कोर्ट का आदेश आए काफी दिन बीत चुके हैं। कोर्ट ने 30 दिन में अपील करने की मंजूरी देते हुए राहुल गांधी को जमानत भी दी थी, लेकिन अब तक कांग्रेस या राहुल गांधी की तरफ से सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील नहीं की गई है। कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बीते दिनों कहा था कि सूरत के कोर्ट का राहुल गांधी पर फैसला गुजराती भाषा में है। ये फैसला कोर्ट ने 160 से ज्यादा पेज में लिखा है। इसका ट्रांसलेशन कराने के बाद अगला कानूनी कदम उठाया जाएगा।

RAHUL GANDHI 45

कांग्रेस की तरफ से पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कल टीवी चैनल आजतक पर एक सवाल के जवाब में कहा था कि कांग्रेस इस मामले में क्या करने वाली है, वो पार्टी का रणनीतिक फैसला होगा। उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया कि राहुल गांधी ऊपरी अदालत में अपील दाखिल नहीं करेंगे। सुप्रिया का कहना था कि जब भी कांग्रेस का लीगल सेल इस बारे में फैसला लेगा, पार्टी की तरफ से मीडिया को जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल कांग्रेस इस मामले पर कुछ और कहने से बच रही है।