नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को तोशाखाना मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें लाहौर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है। उन पर 1 लाख रुपए का जर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि उक्त मामले में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब वो पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पीटीआई ने खुद इमरान की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जिसमें उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूर्व पीएम इमरान खान को कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत में उनके वकील मौजूद नहीं थे।
It’s absolutely shameful and disgusting how a mockery of law is going on just because the wish is to disqualify and jail Imran Khan https://t.co/W1f3CQeyFr
— PTI (@PTIofficial) August 5, 2023
वहीं, बताया जा रहा है कि इमरान को तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब शहबाज शरीफ 9 अगस्त को संसद भंग कर देंगे। इसके बाद 90 दिनों में पाकिस्तान में चुनाव होंगे। इसके अलावा जिला अदालत के जज ने सजा सुनाए जाने के दौरान कहा कि इमरान ने चुनाव आयोग को अपनी संपत्तियों के बारे में गलत जानकारी दी थी, जिसे ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। जज ने कहा कि आरोपी ने जानबूझकर चुनाव आयोग को अपनी संपत्तियों के बारे में गलत जानकारी दी और विदेश से प्राप्त हुई संपत्तियों के बारे में गलत सूचना दी। जज ने कहा कि आरोपी को चुनाव अधिनियम 174 के तहत सजा सुनाई गई है। ध्यान दें कि बीते दिनों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शऱीफ ने अपने आवास पर बैठक बुलाई थी, जिसमें आगामी दिनों में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। बहरहाल, अब आगामी दिनों में इस विस्तृत रूपरेखा को जीवंत करने की दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
वहीं, अगर तोशाखाना मामले की बात करें, तो इमरान ने इस मामले में राहत पाने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिल सकी। बता दें कि बीते वर्ष 21 अक्टूबर को तोशाखाना मामले में पाकिस्तानी निर्वाचन आयोग ने इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया था। वहीं, इसी साल मई माह में इमरान खान को जिला अदालत ने इस मामले में दोषी भी ठहराया था। उधर, हाईकोर्ट के फैसले पर पीटीआई ने आपत्ति जताई है और इसके विरोध में कोर्ट का दरावाजा खटखटाने का ऐलान किया है।
बता दें कि पाकिस्तानी राजनीतिज्ञों को विदेश दौरे के दौरान प्राप्त होने वाले बेशकीमती तोहफों को तोशाखाना में रखा जाता है। वहीं अब इस मामले में इमरान पर आरोप है कि उन्होंने इन उपहारों को दूसरे देशों को महंगे दामों पर बेचा है, जिसे लेकर उनके पर कानून का शिकंजा कसा गया है। आज इसी कानूनी शिकंजे का नतीजा है कि उनके लिए सलाखों का रास्ता तैयार हो चुका है। हालांकि, इमरान अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। लगातार यही कह रहे हैं कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर उन पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल, अब आगामी दिनों में वो क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।