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Ranchi: खनन पट्टा लेकर फंसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट ने गंभीर मामला बताते हुए कहा…

चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट इस मामले में कितना सख्त रुख अपना रहा है, ये इसी से पता चलता है कि उसने खनन पट्टा देने के मामले में विस्तार से जानकारी भी मांगी है।

रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामले में घिर गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिका पर हेमंत को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये मामला अति गंभीर है। हेमंत को खनन का पट्टा देने के खिलाफ शिवशंकर शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट इस मामले में कितना सख्त रुख अपना रहा है, ये इसी से पता चलता है कि उसने खनन पट्टा देने के मामले में विस्तार से जानकारी भी मांगी है।

hemant soren

झारखंड हाईकोर्ट में खनन पट्टा के मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ 11 फरवरी को जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका दाखिल करने वाले की तरफ से वकील राजुव कुमार पेश हुए। याचिका में कहा गया है कि हेमंत सोरेन सीएम होने के साथ ही खनन विभाग और वन पर्यावरण विभाग भी संभालते हैं। उन्होंने खुद पर्यावरण क्लियरेंस के लिए आवेदन देकर खनन का पट्टा हासिल कर लिया। याचिका में दलील दी गई है कि ऐसा करना पद का दुरुपयोग और जन प्रतिनिधित्व कानून का भी उल्लंघन है। याचिका दाखिल करने वाले ने कोर्ट से गुजारिश की है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए।

jharkhand high court

इसके अलावा याचिका में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अपील भी कोर्ट से की गई है। ये मांग भी की गई है कि कोर्ट की ओर से झारखंड के गवर्नर को निर्देश दिया जाए कि वो सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ एफआईआर की मंजूरी दें। हेमंत सोरेन के नाम खनन का पट्टा होने की बात कुछ दिन पहले ही सामने आई थी। एक आरटीआई से इसका पता चला था। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य के महाधिवक्ता से भी जवाब मांगा है। पद के दुरुपयोग का मामला अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ साबित होता है, तो उन्हें सीएम की कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है।