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Lalu Yadav: झारखंड हाई कोर्ट से लालू यादव को लगा झटका, दुमका कोषागार केस में नहीं मिली जमानत

दुमका ही एक ऐसा मामला बचा है जिसमें जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। शुक्रवार को जमानत याचिका खारिज होने के बाद लालू यादव अब दो महीने बाद जमानत के लिये याचिका दायर कर सकेंगे।

नई दिल्ली। शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बीमारियों से परेशान RJd प्रमुख लालू प्रसाद यादव को उम्मीद थी कि, दुमका कोषागार मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाएगी। लेकिन लालू और उनके परिवार की इस उम्मीद को अब झटका लग गया है। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में बहस के बाद अदालत ने कहा कि जेल में समय काटने का जो दावा लालू यादव की तरफ से किया गया, उसमें दो अभी दो महीने कम है। इसके बाद अदालत ने लालू यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बता दें कि चारा घोटाले के चार मामलों में लालू यादव को CBI कोर्ट से सजा मिली है। वहीं झारखंड हाई कोर्ट से इनमें से 3 मामलों में लालू  यादव को जमानत मिल चुकी है।

Lalu Yadav and Raghuvansh Prasad Singh

दुमका ही एक ऐसा मामला बचा है जिसमें जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। शुक्रवार को जमानत याचिका खारिज होने के बाद लालू यादव अब दो महीने बाद जमानत के लिये याचिका दायर कर सकेंगे।

Ranchi RIMS Lalu

मालूम हो कि 12 फरवरी को इस मामले में पिछली सुनवाई हुई थी, उस दौरान फैसला नहीं आया था और अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख तय की गई थी। लेकिन इस बार भी लालू को जमानत नहीं मिल पाई है, ऐसे में अब इस मामले में अगली सुनवाई दो महीने बाद होगी। बता दें कि लालू फिलहाल दिल्ली एम्स में भर्ती हैं, हालांकि इससे पहले लालू यादव रांची रिम्स में भर्ती थे लेकिन तबियत खराब हो जाने के बाद उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया।