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जम्मू-कश्मीर : सरकार ने शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच आवाजाही पर लगाई रोक

जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच आवाजाही पर रोक लगाने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच आवाजाही पर रोक लगाने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि कर्फ्यू पास के बिना सभी प्रकार के आवागमन पर प्रतिबंध होगा, केवल चिकित्सा आपात स्थिति में छूट दी जाएगी।


जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने ट्वीट किया, “शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच सभी क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध होगा। बिना कर्फ्यू पास के कोई आवागमन में छूट नहीं मिलेगी। केवल चिकित्सा आपात स्थिति में छूट दी जाएगी।” जम्मू-कश्मीर सरकार ने 4 मई से शुरू होने वाले विस्तारित लॉकडाउन के दौरान गैर-अनुमति योग्य कार्य के लिए केंद्रशासित प्रदेश में दिशानिर्देश जारी किए।

Jammu Kashmir Corona icon

गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, चिकित्सा सेवाओं, एयर एम्बुलेंस, सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर यात्रियों की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। निर्देश के अनुसार, अनुमति प्राप्त उद्देश्यों या सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर यात्रियों के लिए ट्रेन सेवा बंद रहेगी।

जिलों में सार्वजनिक परिवहन, निजी वाहन, बसों को सरकारी दिशानिर्देशों के तहत चलाने की अनुमति है। सभी स्कूल कॉलेज, विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। इस लॉकडाउन के दौरान, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, रेस्तरां, स्पा, पार्लर, नाई की दुकानें, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पर बंद रहेंगे।

सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यों अथवा अन्य समारोहों की अनुमति नहीं है। सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद कर दिया गया है। धार्मिक बैठक पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों पर लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट इस संबंध में विशिष्ट प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करेंगे।