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देशभर में आज से लॉकडाउन 3 लागू, जानिए कहां मिलेगी छूट और कहां रहेगी पाबंदी

लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने कई आर्थिक गतिविधियों को छूट भी दी है। दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल सरकार 4 मई से कुछ रियायतें देने जा रही है।

नई दिल्ली। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए देशभर में घोषित लॉकडाउन को 4 मई से 17 मई तक आगे बढ़ा दिया गया है। इस दौरान राज्यों में जोन के हिसाब से छूट और लगने वाली पाबंदियों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि राज्यों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाएं गए हैं। इन्हीं जोन के आधार पर लोगों को छूट मिलेगी।

Lockdpwn Extended

बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने कई आर्थिक गतिविधियों को छूट भी दी है। दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल सरकार 4 मई से कुछ रियायतें देने जा रही है।

CM Arvind Kejriwal

दिल्ली

दिल्ली में सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, जो जरूरी सेवाओं से संबंधित हैं, वहां 100 प्रतिशत लोग आएंगे। गैर-जरूरी सरकारी सेवाओं में डिप्टी सेक्रेट्री और 33 फीसदी स्टाफ आएगा.।निजी संस्थान में भी 33 फीसदी स्टाफ आएगा. स्टेशनरी, सभी तरह की स्टैंड-अलोन शॉप खुलेंगी। शराब की दुकानें खुलेंगी। जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां भी खुलेंगी। उनकी सप्लाई चेन भी खुलेगी। आईटी हार्डवेयर, ई-कॉमर्स में जरूरी सेवाएं रहेंगी। इसके अलावा शादी समारोह के लिए 50 लोगों को इजाजत दी गई है। वहीं किसी की मौत होने पर 20 लोगों की जुटने की इजाजत दी गई है।

Security personnel stops commuters

उत्तर प्रदेश

सोमवार से उत्तर प्रदेश के ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का संचालन होगा। इनका संचालन 50 फीसदी सीटों के साथ किया जाएगा, जो जिले की सीमाओं में ही होगा। वहीं टैक्सी शहर के भीतर सिर्फ दो सवारियों को बिठाकर चल सकती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने एहतियात के साथ औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ इजाजत है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों को अनुमति होगी। गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक के लिए नहीं होगा।

Uddhav Thackrey office

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में दुकानों को खोलने के लिए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के तहत निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट या हॉटस्पॉट बनाए गए जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। एमएमआर और पीएमआर क्षेत्रों में दुकानों को खोला जा सकेगा लेकिन इसके कुछ शर्तें होंगी। स्टैंड अलोन शॉप को ही खोलने की अनुमति दी जाएगी। मॉल और प्लाजा में दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केवल गैर-जरूरी कमोडिटीज की 5 दुकानें ही हर लेन में खुली रहेंगी।इसके अलावा जरूरी दुकानों के लिए संख्या नहीं निर्धारित की गई है। शराब की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी, जो किसी भी मॉल और रेस्त्रां का हिस्सा नहीं होंगी। सैलून पर पाबंदी लागू रहेगी।