नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर नई विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। अस्पतालों और आयुष केंद्रों को खुला रखा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा।
किसानों को मिली बड़ी राहत
इस गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन की अवधि में यातायात बिल्कुल ठप रहेगा। न तो प्लेन, न ही मेट्रो या बस। किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। सरकार ने किसानों की समस्या को समझते हुए खेती किसानी से जुड़े कामों को जारी रखने के निर्देश दिये हैं। फसल काटने से लेकर किसान मजदूरों के लिए उनके काम से संबंधित सभी दुकाने खोले रखने की भी छूट दी गई है। कीटनाशकों के निर्माण चालू रहेगा। इसके साथ ही खाद और बीज की दुकाने भी खुली रहेंगी। वहीं खेती से जुड़े उपकड़ और स्पेयर पार्टस् की दुकानोे को खोलने की भी छूट दी गई है।
गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी पर औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। सभी बैंक एटीएम और बैंकिंग संस्थान खुले रहेंगे। सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी। स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे।
गाइडलाइन के मुताबिक मनरेगा का काम जारी रहेगा। मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। रेलवे कार्गो भी जारी रहेगा यानी माल ढुलाई का काम चलेगा। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, ऑनलाइन क्लासेज भी चलती रहेंगी। आईटी सेक्टर में 50 फ़ीसदी स्टाफ के साथ काम करना होगा। गाइडलाइंस में निर्माण क्षेत्र के बारे में भी ऐलान किया गया है। गांवों और शहरों में कंस्ट्रक्शन जारी रहेगा।
गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा और जुर्माने का इंतजाम भी किया गया है। अगर इस दौरान किसी अधिकारी को काम करने से रोका जाएगा तो उसके लिए 1 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है।
संक्षेप में समझें तो सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन, सभी एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे, उन्हें रियायत मिल सकती है। इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी।