नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के डायरेक्टर संजय मिश्रा की सेवा को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अब 27 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की ही एक बेंच ने बीते दिनों संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के आदेश को दरकिनार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संजय मिश्रा 30 जुलाई तक अपने पद पर रह सकते हैं। दरअसल, संजय मिश्रा का कार्यकाल मोदी सरकार ने एक बार बढ़ाया था। इसपर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि संजय मिश्रा का कार्यकाल अब और नहीं बढ़ाया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार ने संसद में कानून पास कराकर ईडी डायरेक्टर पद पर संजय मिश्रा के कार्यकाल को फिर बढ़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये तो माना कि केंद्र सरकार की तरफ से कानून बनाना गलत नहीं है, लेकिन साफ कहा था कि चूंकि उसने पहले संजय मिश्रा को एक और कार्यकाल देने से मना किया था। ऐसे में उनको 30 जुलाई के बाद आगे ईडी डायरेक्टर पद पर नहीं रखा जा सकता। इसी आदेश के खिलाफ मोदी सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
दरअसल, संजय मिश्रा के कार्यकाल में ही ईडी ने तेजी दिखाते हुए आर्थिक अपराध करने वालों को दबोचा है। तमाम नेताओं और बड़े लोगों पर ईडी की कार्रवाई तेजी से चल रही है। इसी वजह से कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इन लोगों का आरोप है कि संजय मिश्रा हथियार के तौर पर जान बूझकर मोदी सरकार का विरोध करने वालों को चुन-चुनकर निशाना बना रहे हैं। उनका कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाने का विरोध करते हुए इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी।