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Kanjhawala Case Delhi: कंझावला केस में चारों आरोपियों पर चलाया जाएगा हत्या का मामला, दिल्ली अदालत का बड़ा फैसला

Kanjhawala Case Delhi: कंझावला में हुई इस घटना के बाद देशभर में लोगों में आक्रोश फैल गया था और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की गई थी। चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप को आगे बढ़ाने के अदालत के फैसले को मामले में न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

नई दिल्ली। कंझावला के अंजलि हिट एंड रन मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष को चार संदिग्धों अमित खन्ना, कृष्णा, मनोज मित्तल और मिथुन के खिलाफ हत्या के आरोप में आगे बढ़ने का आदेश दिया है। घटना की रात चारों आरोपी गाड़ी में मौजूद थे।

इस मामले में तीन अन्य संदिग्ध, मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन भी शामिल हैं, जिन पर पहले आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत के साथ छेड़छाड़), 212 (अपराधी को शरण देना), और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए थे। हालाँकि, अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 120बी के तहत आरोपों से बरी कर दिया है, जबकि बाकी धाराओं की कार्यवाही जारी रहेगी। गौरतलब है कि अमित खन्ना पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का अतिरिक्त आरोप लगाया गया है।

कंझावला में हुई इस घटना के बाद देशभर में लोगों में आक्रोश फैल गया था और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की गई थी। चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप को आगे बढ़ाने के अदालत के फैसले को मामले में न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। अगली औपचारिक सुनवाई 14 अगस्त को होनी है, जिसके दौरान आरोपियों को आधिकारिक तौर पर आरोपों का सामना करना पड़ेगा।