निर्भया केस: राष्ट्रपति ने खारिज की दोषी विनय शर्मा की दया याचिका

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को निर्भया के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज कर दी है। चारों दोषियों में से यह दूसरी दया याचिका है, जो राष्ट्रपति के पास लगाई गई थी। गौर हो इससे पहले मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं।

Avatar Written by: February 1, 2020 11:34 am
Vinay Sharma

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को निर्भया के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज कर दी है। चारों दोषियों में से यह दूसरी दया याचिका है, जो राष्ट्रपति के पास लगाई गई थी।  गौर हो इससे पहले मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं।निर्भया के दोषियों की ओर से एक-एक कर के जो दया याचिका दाखिल की जा रही है उसी के कारण एक बार फिर शुक्रवार को दोषियों को 1 फरवरी को मिलने वाली फांसी टल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी को टाल दिया है। गौरतलब है कि निर्भया केस के चारों दोषियों को आज सुबह 6 बजे फांसी दी जानी थी।

Nirbhaya case

आपको बता दें निर्भया गैंगरेप और हत्या के चार दोषियों को फांसी लगने के लगभग 12 घंटे पहले दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल प्रशासन से इन दोषियों को अगले आदेश तक फांसी नहीं देने को कहा। अदालत ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ जारी मौत के वारंट को निष्पादित नहीं करने का निर्देश दिया।

Nirbhaya Accused

दोषियों को फांसी कब दी जाएगी, अदालत ने इस बारे में कोई तारीख निर्धारित नहीं की है यानी अनिश्चितकाल तक लिए टाल दी है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट को बताया था कि एक दोषी को छोड़कर बाकी तीन की दया याचिका को राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि निर्भया के गुनहगारों को अलग-अगल फांसी नहीं दी जा सकती है। अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन की उस  दलील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है जिसमें निर्भया के गुनहगारों को अलग-अगल करके फांसी देने की मांग की गई थी।

निर्भया के गुनहगारों की फांसी अनिश्चितकाल के लिए टली

पटियाला हाउस कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दोषियों की ओर से फांसी देने के लिए जारी ‘डेथ वारंट’ पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। दोषी विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता की ओर से अधिवक्ता ए.पी. सिंह ने अदालत को बताया कि अभी उनके मुवक्किल के पास कई कानूनी विकल्प मौजूद हैं, ऐसे में फांसी देने के लिए जारी डेथ वारंट पर अनिश्चितकाल तक के लिए रोक लगा दी जाए।

tihar jail

हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोषियों की इस मांग का विरोध किया। जेल प्रबंधन ने अदालत को बताया कि दोषियों को अलग-अगल फांसी दी जा सकती है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फांसी देने के लिए जारी डेथ वारंट पर अनिश्चितकाल तक के लिए रोक लगा दी। साथ ही आदेश की प्रति दोषियों के वकील और जेल अधिकारियों को मुहैया करा दिया। अदालत ने जेल प्रशासन को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने और शनिवार को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

फांसी देने के लिए कब-कब जारी हुआ आदेश
7 जनवरी, 2020: अदालत ने डेथ वारंट जारी कर निर्भया के गुनहगरों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी देने का आदेश दिया।

Nirbhaya Case
17 जनवरी, 2020: अदालत दोबारा से आदेश जारी कर फांसी देने के तारीख में बदलाव कर दिया। अदातल ने दोबारा से डेथ वारंट जारी करते हुए सभी दोषियों को 1 फरवरी की सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश दिया।