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Rahul Gandhi Defamation Case: मानहानि केस में सूरत कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

Rahul Gandhi Defamation Case: गौरतलब है कि साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर बेतुका बयान दिया था। जिसके बाद भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर ओबीसी समुदाय पर अपमान करने का आरोप लगाया था और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस दर्ज करवाया था। 

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi ) की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) में अपील दायर की गई है। बता दें कि मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिया गया था और 2 साल की सजा सुनाई थी। इतना ही नहीं मानहानि केस में राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई थी। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी को दिल्ली में सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। बीते दिनों मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली थी। जिसके बाद अब मामले में राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के आदेश के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस की तरफ से अब मानहानि केस में कानूनी विकल्प देखे जा रहा है। माना जा रहा है कि गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई हो सकती है।

गौरतलब है कि साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर बेतुका बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले सारे चोर क्यों होते है। उन्होंने अपने बयान नीरव मोदी, ललित मोदी का जिक्र करते हुए ये बयान दिया था। जिसके बाद गुजरात भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर ओबीसी समुदाय पर अपमान करने का आरोप लगाया था और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस दर्ज करवाया था।

जिसके बाद राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट से उन्हें राहत तो मिल गई। लेकिन राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चले गई थी। वहीं बीते दिनों राहुल गांधी ने अपना दिल्ली का सरकारी बंगला खाली किया था। घर खाली करने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें सच बोलने की कीमत चुका रहा हूं।