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Rahul Gandhi: सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने खटखटाया सूरत कोर्ट का दरवाजा, अब आगे क्या होगा? जानें यहां सबकुछ

Rahul Gandhi: अब राहुल को जमानत याचिका पर जहां 13 अप्रैल को सुनवाई होगी, तो वहीं सजा पर 3 मई को। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई के दौरान सूरत अदालत की तरफ से अन्य पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया जा सकता है। बता दें कि मोदी सरनेम मामले में राहुल के खिलाफ याचिका किसी और ने नहीं, बल्कि पूर्णेश मोदी ने दाखिल किया है, जो कि पूर्व बीजेपी विधायक और मंत्री रह चुके हैं।

नई दिल्ली। बीते दिनों मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद जन-प्रतिनिधित्व कानून के तहत लोकसभा सचिवालय की तरफ से उनकी संसद सदस्यता रद कर दी गई। बता दें कि जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक, जब किसी राजनेता को किसी आपराधिक मामले में दो साल या उससे अधिक क सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है। हालांकि, फैसले को चुनौती देने के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रतिवादी के पास होता है। ध्यान रहे कि राहुल गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मोदी सरनेम मामले में दो साल सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। बता दें कि राहुल वायनाड से सांसद थे। उनकी सदस्यता रद किए जाने के बाद अब वायनाड में उपचुनाव कराए जाने की तैयारी है। हालांकि, अभी तक इस दिशा में चुनाव आयोग की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के साथ ही वायनाड में भी चुनाव कराए जा सकते हैं।

उधर, आज राहुल गांधी उक्त फैसले के खिलाफ सूरत कोर्ट पहुंचे। जहां उन्हें बड़ी राहत मिली है, लेकिन उनके समक्ष मौजूद मुश्किलों का पहाड़ अभी टला नहीं है। बता दें कि उनकी जमानत पर अब 13 अप्रैल और सजा पर 3 मई को सुनावई होगी। ऐसे में उन्हें राहत मिलती है की नहीं। यह तो फिलहाल अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन अभी इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ चुकी है। ध्यान रहे कि राहुल के साथ आज सूरत कोर्ट तीन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित अन्य कार्यकर्ता भी पहुंचे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, जिसे बीजेपी ने कांग्रेसियों का उत्पात बताया। बता दें कि बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, अमित मालवीय, किरेन रिजिजू सहित अन्य नेताओं ने राहुल के साथ अन्य नेताओं के साथ जाने पर आपत्ति जताई, तो कांग्रेस नेताओं ने भी दो टूक कह दिया कि वो किसी भी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने नेता का साथ निभा रहे हैं। राहुल ने हाथ हिलाकर पार्टी नेताओं और अपने समर्थक का अभिवादन किया। जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। पूरे मसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है।

वहीं, अब राहुल की जमानत याचिका पर जहां 13 अप्रैल को सुनवाई होगी, तो वहीं सजा पर 3 मई को। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई के दौरान सूरत अदालत की तरफ से अन्य पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया जा सकता है। बता दें कि मोदी सरनेम मामले में राहुल के खिलाफ याचिका किसी और ने नहीं, बल्कि पूर्णेश मोदी ने दाखिल किया है, जो कि पूर्व बीजेपी विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस ने इस याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया था। बहरहाल, अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है। आइए, इस पर एक नजर डालते हैं।

अब आगे क्या होगा

सबसे पहले 13 अप्रेल को सुनवाई पर बात कर लेते हैं। तो इस दिन कोर्ट में उनकी जमानत की मियाद को विस्तारित कर सकती है या नहीं तो उनकी याचिका खारिज की जा सकती है। वहीं 3 मई को होने वाली सुनवाई पर बात करें, तो अदालत उन्हें मोदी सरनेम मामले में बरी कर सकता है या नहीं तो उनकी सजा बरकरार हो सकती है। उधर, अगर उन्हें सूरत कोर्ट से उक्त मामले में कोई राहत नहीं मिलती है, तो उनके पास हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प होगा।