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Rahul Gandhi: राहुल गांधी की सिर्फ सजा पर लगी है रोक, मानहानि मामले में अब भी हैं दोषी, जानें आगे क्या हो सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर ये कहते हुए रोक लगाई है कि निचली अदालत ने अधिकतम सजा देने की वजह नहीं बताई और राहुल को मिली सजा से उनके संसदीय क्षेत्र की जनता को भी नुकसान हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई सूरत के सेशंस कोर्ट में जारी रहने की बात कही है।

नई दिल्ली। मोदी सरनेम वालों की मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। गुजरात में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में अधिकतम यानी 2 साल की सजा सुनाई थी। जिसे सेशन कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट ने भी बहाल रखा था। राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद अब उनकी संसद सदस्यता वापस मिल जाएगी। कांग्रेस इसे लेकर बहुत खुश है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सच की जीत हुई है और न्याय मिला है, लेकिन इस मामले में ताजा हालात अगर देखें, तो राहुल गांधी के लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं।

Rahul Gandhi and Supreme Court

राहुल गांधी के लिए दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले उनकी सजा पर रोक लगा दी हो। कोर्ट के फैसले से भले ही राहुल गांधी को संसद की सदस्यता दोबारा मिलने वाली हो, लेकिन वो अब भी सजायाफ्ता ही हैं। इसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने को कल के आदेश में गलत नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर ये कहते हुए रोक लगाई है कि निचली अदालत ने अधिकतम सजा देने की वजह नहीं बताई और राहुल को मिली सजा से उनके संसदीय क्षेत्र की जनता को भी नुकसान हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई सूरत के सेशंस कोर्ट में जारी रहने की बात कही है। यही राहुल गांधी के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है।

rahul gandhi 12

अगर सेशंस कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल की सजा को कम भी कर दिया, तो उनको जेल जाना पड़ सकता है। साथ ही ये आपराधिक मामला होने की वजह से राहुल गांधी के नाम के साथ अपराधी भी जुड़ गया है। ऐसे में सियासी जंग में उनकी इस स्थिति को लेकर भी निशाना साधे जाने के पूरे आसार हैं। हालांकि, सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी के पास गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की राह है, लेकिन अभी तो वो दोषी हैं ही।