नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बीती रात 12 बजने के साथ ही खत्म हो गई। वित्त मंत्रालय ने पहले ही साफ कह दिया था कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई के आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से लोग अपने रिटर्न धड़ाधड़ जमा कर रहे थे। ऐसे में इस बार रिकॉर्ड 6.77 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स का रिटर्न भर दिया। इससे इनकम टैक्स विभाग और वित्त मंत्रालय काफी खुश है।
अगर आप भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और रिटर्न नहीं भरा है, तो अब आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि आगे क्या होगा। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक इस साल दिसंबर तक आप टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा। ये जुर्माना 5 लाख तक की आय पर 1000 और इससे ज्यादा आय पर 10000 रुपए है। इसके साथ ही अगर टैक्स बकाया है, तो इस पर ब्याज भी इनकम टैक्स विभाग को चुकाना होगा। कुल मिलाकर आपको अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। अगर दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न न भरा, तो विभाग आपके खिलाफ केस भी दर्ज करा सकता है।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने से काफी सुविधाएं मिलती हैं। टैक्स कंसल्टेंट्स के मुताबिक अगर जीरो इनकम भी हो, तो भी रिटर्न भरने का फायदा होता है। अगर आपको लोन लेना हो, तो बैंक कम से कम तीन साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं। विदेश जाना हो, तो कई देशों के दूतावास भी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी की मांग करते हैं। इसके अलावा टैक्स देकर आप सरकार की तमाम योजनाओं में मदद भी करते हैं। इसकी वजह ये है कि टैक्स के अलावा सरकार के पास सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का और कोई आय का जरिया नहीं होता।