नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को पीएम मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मामले से जुड़े मानहानि केस में कल दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष पेश होना है। मगर उससे पहले आज थरूर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस सांसद की याचिका लिस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ई मेल भेजें, हम इस पर गौर करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 अगस्त 2024 को दिए अपने आदेश में शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाए जाने के अंतरिम आदेश को रद्द कर करते हुए उनको 10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था।
#BREAKING Shashi Tharoor moves Supreme Court against the order calling for his appearance before the trial court tomorrow in the defamation case
Adv: this is urgent. we seek listing tomorrow. the case was quashed by the HC.
CJI DY Chandrachud: please send an email we will look… pic.twitter.com/H2a7kYKlwL
— Bar and Bench (@barandbench) September 9, 2024
इससे पहले 16 अक्टूबर 2022 को अदालत ने मानहानि की शिकायत में थरूर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। शशि थरूर के खिलाफ यह केस बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने दर्ज कराया था। नवंबर 2018 में बेंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उनकी तुलना बिच्छू से की थी। इस मामले में केस दर्ज किए जाने के बाद साल 2019 में निचली अदालत ने शशि थरूर को समन जारी किया था। इसके बाद कांग्रेस नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के समन पर रोक लगा दी थी।
बाद में थरूर के खिलाफ मानहानि मामले में आपराधिक कार्यवाही पर भी स्टे दे दिया था। मगर 29 अगस्त 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार ने पूर्व के सभी आदेशों को खारिज करते हुए कहा कि इस स्तर पर कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है। अब हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ थरूर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इस संबंध में थरूर का कहना है उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा बल्कि कि वो एक आरएसएस नेता के एक पत्रकार को दिए बयान का जिक्र कर रहे थे।