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गाजियाबाद पिटाई मामले में बढ़ी सपा नेता उम्मेद पहलवान की मुश्किलें, यूपी पुलिस ने लगाया रासुका, 1 साल तक नहीं मिलेगी जमानत

Ghaziabad: बता दें कि इस हालत में उम्मेद पहलवान अब एक साल तक जमानत नहीं पा सकेगा। गौरतलब है कि उम्मेद पहलवान पर ताबीज बनाने वाले बुजुर्ग की पिटाई के मामले को धार्मिक उन्माद से जोड़कर दिखाने और इस मामले में फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को भड़काने और मारपीट की वारदात को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का आरोप है।

नई दिल्ली। गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग की पिटाई से जुड़े मामले में आरोपी सपा नेता उम्मेद पहलवान को यूपी पुलिस गिरफ्तार तो किया ही था लेकिन अब उसपर रासुका(NSA) लगाने का फैसला किया है। बता दें कि इस हालत में उम्मेद पहलवान अब एक साल तक जमानत नहीं पा सकेगा। गौरतलब है कि उम्मेद पहलवान पर ताबीज बनाने वाले बुजुर्ग की पिटाई के मामले को धार्मिक उन्माद से जोड़कर दिखाने और इस मामले में फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को भड़काने और मारपीट की वारदात को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का आरोप है। उम्मेद पहलवान पर NSA की कार्रवाई की जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि उम्मेद इदरीशी उर्फ़ कूदू, जिसकी उम्र 45 वर्ष है। उसके पिता का नाम युनुस है, और वो लक्ष्मी गार्डन डी ब्लाक थाना लोनी बॉर्डर (गाजियाबाद) मूल निवासी देहपा थाना पिलखुआ है,(हापुड़) उसपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उप धारा 2 के अधीन उक्त अभियुक्त के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की गई है।

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बता दें कि बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। जिसमें दावा किया गया कि कुछ युवकों ने एक मुस्लिम बुजुर्ग की जबरन पिटाई की और उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे भी लगवाए। हालांकि यूपी पुलिस ने इसकी जब जांच की तो पूरा मामला झूठा साबित हुआ। बता दें कि बुजुर्ग की पिटाई ताबीज से संबंधित हुई थी ना कि जय श्रीराम नारे को लेकर।

फिलहाल पुलिस ने पिछले दिनों उम्मेद को दिल्ली से धर दबोचा था। उम्मेद के साथ पुलिस ने गुलशन को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पुलिस ने सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उम्मेद पहलवान को गाजियाबाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

उम्मेद पहलवान पर कार्रवाई को लेकर जानकारी मिली है कि, अभियुक्त उम्मेद पहलवान के विरुद्ध दिनांक 16-06-21 को थाना लोनी बॉर्डर पर मुकदमा 504 / 21 us 153-A/295-A/504/505 IPC व 67 IT act पंजीकृत किया गया था। जिसको गिरफ्तार कर दिनांक 19 जून 2021 को जेल भेजा गया था।