नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत कोर्ट ने 21 सितंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले 11 जुलाई तक उसकी जमानत बढ़ाई गई थी। यह दूसरी मर्तबा है कि जब उसकी जमानत बढ़ाई गई है। इसके अलावा कोर्ट ने जमानत देते वक्त कुछ शर्तें भी निर्धारित कीं हैं, जिनका पालन करने के लिए वह बाध्य है। इन शर्तों का पालन ना करने की स्थिति में उसकी जमानत निरस्त करने का भी प्रावधान किया गया है। बहरहाल, अब आगामी दिनों में आरोपी को लेकर कोर्ट का क्या रुख रहता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन आइए उससे पहले जरा ये पूरा माजरा विस्तार से जान लेते हैं।
दरअसल, आशीष मिश्रा पर आरोप है कि वो जिस गाड़ी में सवार थे, उसी गाड़ी से प्रदर्शनकारी किसानों की कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जबकि आशिष का दावा है कि वो जिस गाड़ी में सवार था, उस गाड़ी से किसानों को नहीं कुचला गया, लेकिन अब इस पूरे मामले में आशीष को जब से आरोपी बनयाा गया है , तब से वो लगातार कोर्ट कचहरी का सामना कर रहा है। बीते दिनों इस मामले में जमानत दे दी गई थी, जिसका विपक्षी दलों द्वारा विरोध भी किया गया था, क्योंकि आशीष मिक्षा के पिता अजय मिश्रा टेनी केंद्र सरकार में उन दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री की भूमिका में थे, जिसकी वजह से विपक्षियों का हमला तेज होना लाजिमी था।
वहीं, उन दिनों संसद में भी इस मसले को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। विपक्षियों ने अजय कुमार मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बेटे आशीष मिश्रा टेनी के खिलाफ कोई साक्ष्य मिला, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बता दें कि इस मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच दल का भी गठन किया गया था। बहरहाल, अब इस पूरे मामले में आगामी दिनों में कोर्ट का क्या रुख रहता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।