नई दिल्ली। कोरोनावायरस महासंकट के कारण दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने-जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। गुरुवार को इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर में मूवमेंट्स के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। अदालत ने सभी राज्य के अधिकारियों से एनसीआर में इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए एक कॉमन पॉलिसी और पोर्टल पर प्रयास करने को कहा है। अदालत ने एक सप्ताह के भीतर एक कॉमन पॉलिसी मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें। एक हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार हो। इसके लिए तीनों राज्यों की बैठक कराई जाए।
SC asks Centre to convene meeting of officials from UP, Delhi, Haryana over movement in NCR
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— ANI Digital (@ani_digital) June 4, 2020
सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि हमने सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति हो और लोगों को परेशानी ना हो।
बता दें कि सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर के बताया कि दिल्ली बॉर्डर अब एक हफ्ते के लिए सील किए जा रहे हैं। उन्होंने साथ में यह तर्क भी दिया कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए यह फैसला लिया जा रहा।