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दिल्ली द्वारा अन्य राज्यों से सटी सीमा सील करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एक समान नीति बनाइए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें। एक हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार होष इसके लिए तीनों राज्यों की बैठक कराई जाए।

नई दिल्ली। कोरोनावायरस महासंकट के कारण दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने-जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। गुरुवार को इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर में मूवमेंट्स के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। अदालत ने सभी राज्य के अधिकारियों से एनसीआर में इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए एक कॉमन पॉलिसी और पोर्टल पर प्रयास करने को कहा है। अदालत ने एक सप्ताह के भीतर एक कॉमन पॉलिसी मांगी है।

Delhi-NCR Border

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें। एक हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार हो। इसके लिए तीनों राज्यों की बैठक कराई जाए।

सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि हमने सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति हो और लोगों को परेशानी ना हो।

supreme court of india

बता दें कि सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर के बताया कि दिल्ली बॉर्डर अब एक हफ्ते के लिए सील किए जा रहे हैं। उन्होंने साथ में यह तर्क भी दिया कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए यह फैसला लिया जा रहा।