नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन अहम है। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ पहले दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी ठुकराने की तमाम वजह बताई थीं। कई सौ पेज के फैसले में जस्टिस शर्मा ने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी जो सबूत दिखा रही है, उनमें दम है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून के तहत हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली का सीएम होने के नाते अरविंद केजरीवाल को खास रियायत देने से भी इनकार कर दिया था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ये भी कहा था कि कोर्ट का सियासत से कोई लेना-देना नहीं है। जस्टिस शर्मा ने अपने फैसले में ये बात इसलिए लिखी थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी अर्जी में कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी प्रचार से रोकने की साजिश है।
दिल्ली हाईकोर्ट के अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को झटका दिया था। अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दी थी कि हफ्ते में 2 दिन की जगह उनको अपने वकीलों से 5 दिन मिलने की मंजूरी दी जाए। कोर्ट में ईडी ने कहा था कि वकीलों से अपने मुकदमों के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल नहीं मिलना चाहते। वकीलों से दूसरे इरादे के कारण केजरीवाल मुलाकात करते हैं। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने 2 बार ईडी रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेजा था। जिसके बाद उनको 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।