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राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्ज़ी को हाईकोर्ट में खारिज

दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्ज़ी हाईकोर्ट में खारिज हो गई है।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना (Delhi Police Commissioner Rakesh Asthana) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अर्ज़ी हाईकोर्ट (Delhi High Court) में खारिज हो गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने इससे पहले केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दरअसल, एक एनजीओ ने उनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब वो अपने पद पर बने रहेंगे।

बता दें कि एक एनजीओ ने उनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस एनजीओ का नाम सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) है, जिसने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी।

एनजीओ द्वारा दाखिल की गई याचिका में कहा गया था कि अस्थाना का अपेक्षित न्यूनतम कार्यकाल 6 महीने का नहीं था। इसलिए उनकी नियुक्ति के लिए UPSC का कोई पैनल नहीं बनाया गया। साथ ही न्यूनतम 2 साल के कार्यकाल के मानक को नजरअंदाज किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाना की नियुक्ति पर याचिका पर दो हफ्ते में फैसला करने को कहा था।

बता दें कि राकेश अस्थाना को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। वहीं, दिल्ली विधानसभा में अस्थाना की पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ बाकयदा प्रस्‍ताव पारित किया था, जिसे केंद्र सरकार से इस नियुक्ति को वापस लेने को कहा था।