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Twitter: दिखने लगा नए IT Law का असर, ट्विटर के शिकायत अधिकारी ने दिया इस्तीफा!

Twitter: सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की वेबसाइट पर अब उसका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जो सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के तहत आवश्यक है। हालांकि, ट्विटर ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।

नई दिल्ली। ट्विटर ने भारत में नए आईटी नियमों के तहत ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए जो शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था, उसने अपना पद छोड़ दिया है। रविवार को एक समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि धर्मेंद्र चतुर ने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिन्हें हाल ही में ट्विटर द्वारा भारत के लिए अंतरिम निवासी शिकायत अधिकारी (Interim resident grievance officer) नियुक्त किया गया था।

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सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की वेबसाइट पर अब उसका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जो सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के तहत आवश्यक है। हालांकि, ट्विटर ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। यह ऐसे समय में हुआ, जब नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर, भारत सरकार के साथ संघर्ष कर रहा है।

ट्विटर को मिल चुका है सरकार का फाइनल नोटिस, कहा- करना ही होगा नए नियमों का पालन

नए आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार की तरफ से शनिवार को एक फाइनल नोटिस दिया गया है। गौरतलब है कि नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए ट्विटर इंडिया को अंतिम नोटिस दिया गया है। ट्विटर अगर इन नए नियमों का पालन करने में असफल होता है तो भारत में उसके खिलाफ आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के अंतर्गत उपलब्ध देयता से छूट वापस ले ली जाएगी। इसके अलावा ट्विटर पर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं इससे पहले ट्विटर ने नए आईटी नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया था। हालांकि गूगल और फेसबुक तथा व्हाट्सएप जैसी दिग्गज कंपनियों ने नए आईटी में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप वैधानिक अधिकारियों को नियुक्त करने पर सहमति पहले ही जता दी है। लेकिन ट्विटर (twitter) ने नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया था।

नए नोटिस में ट्विटर के अमेरिकी पते को भी इसमें शामिल किया गया है और यह जिम बेकर को भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि 26 मई 2021 को नियमों और अन्य शर्तों के मामले में नोटिस भेजी गई थी। फिर से 28 मई को और फिर 2 जून को नोटिस भेजी गई। IT मंत्रालय ने कहा है कि टिवटर की ओर से कोई स्पष्टीकरण मंत्रालय को नहीं मिला है।

बता दें कि नोटिस में कहा गया है कि, ट्विटर नए नियमों का पालन नहीं कर रहा है और ना ही उसकी तरफ से मुख्य शिकायत अधिकारी की पूरी जानकारी नहीं दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि, ट्विटर ने नए नियमों के मुताबिक नोडल कांटैक्ट अधिकारी की भी अभी नहीं दी है। भारत में इसके लिए जो नियम बनाए किए गए हैं, उन नियमों का पालन ट्विटर को करना चाहिए। नोटिस के अनुसार, टिवटर ने जिस कानूनी फर्म को भारत में बताया गया है वह भी नियम के मुताबिक नहीं है।

गौरतलब है कि ट्विटर लगातार सरकार की नोटिस के बाद भी नए नियमों को मानने में आनाकानी कर रहा है। सरकार की तरफ से इससे पहले भी ट्विटर को नोटिस जारी किया जा चुका है। ट्विटर से कहा गया है कि, वह नए IT नियमों का पालन करे। लेकिन टिवटर लगातार इसमें देरी कर रहा है। सरकार ने कहा है कि तुरंत जरूरी नियमों का पालन किया जाए। इस संबंध में 5 जून को टिवटर को नोटिस दी गई है।

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बता दें कि इससे पहले टूलकिट विवाद के दौरान ट्विटर के गुरुग्राम और दिल्ली स्थित दफ्तरों पर पुलिस ने छापा मारा। इस पर ट्विटर ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके कार्यालय आकर धमकाने का प्रयास कर रही है। ट्विटर ने कहा कि, उसे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। ऐसे में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था कि, ट्विटर इधर-उधर की बात ना करते हुए नियमों के अधीन काम करे।