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Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष ने फिर खटखटाया SC का दरवाजा, हाईकोर्ट के ज्ञानवापी सर्वे के फैसले को दी चुनौती

Gyanvapi Case: खबरों के मुताबिक, मुस्लिम पक्ष के वकील ने सर्वोच्च अदालत से ज्ञानवनापी केस का जिक्र करते हुए कहा कि ASI सर्वे पर रोक लगाई जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि वह इस मसले पर गौर करेंगे और जल्द आदेश देंगे।

नई दिल्ली। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी (Anjuman Intezamia Masjid Committee) के ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी। यानी ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम जारी रहेगा।  इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने फिर से देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

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खबरों के मुताबिक, मुस्लिम पक्ष के वकील ने सर्वोच्च अदालत से ज्ञानवनापी केस का जिक्र करते हुए कहा कि ASI सर्वे पर रोक लगाई जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि वह इस मसले पर गौर करेंगे और जल्द आदेश देंगे।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि एएसआई सर्वे की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा तुरंत सर्वे का काम शुरू हो।  वहीं खबर है कि ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। वजू खाने को छोड़कर हर जगह का सर्वे किया जाएगा। बता दें कि ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर लगातार सियासत भी खूब हो रही है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर हिंदू पक्षों में खुशी की लहर है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, ”इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर का ए एस आई के सर्वे को रोकने वाली याचिका ख़ारिज किए जाने का शिव भक्त के नाते हार्दिक स्वागत करता हूँ,सर्वे से सच्चाई सामने आएगी,मामला न्यायालय में विचाराधीन है, सभी को न्यायालय पर भरोसा है! विश्वास है अंत में सत्य की जीत होगी!”