नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोनावायरस के मामले घट रहे हैं। जिन्हें देखते हुए दिल्ली सरकार में अनलॉक-7 की प्रक्रिया जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके तहत कई तरह की ट्रेनिंग के लिए छूट दी गई है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि इसके लिए DDMA की अनुमति नहीं लेनी होगी। सरकार की ओर से बनाए गए अनलॉक 7 की प्रक्रिया के तहत स्कूल या एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेम्बली हॉल शैक्षणिक ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई है। इसमें दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग को भी शामिल किया गया है।
सरकार के इस आदेश में अब एकेडमिक गैदरिंग की अनुमति भी दे दी गई है। यानी अब स्कूल कॉलेज का कोई फंक्शन, लेक्चर या कोई अन्य एकेडमिक प्रोग्राम का आयोजन किया जा सकता है।
अनलॉक-7 की गाइडलाइंस
राजधानी में कोरोना के कहर को कम होता देख सरकार ने यह नई गाइडलाइंस जारी की है। जिसके तहत किसी भी तरीके की ट्रेनिंग को छूट दी गई है। अब किसी भी ट्रेनिंग के लिए डीडीएमए की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली में पुलिस, आर्मी की शैक्षणिक ट्रेनिंग या स्कूल और कर्मचारियों से जुड़ी ट्रेनिंग को भी अनुमति दे दी गई है।
सरकार की ओर से बनाई गई नई गाइडलाइंस के तहत स्कूल-कॉलेज में अकादमिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे। लेकिन सभी जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य रखा गया है। इसके साथा ही दिल्ली के स्कूलों-कॉलेजों के पास बने सिनेमा हॉल, राजनीतिक-धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।
बता दें कि राजधानी में दिल्ली आपदा प्राधिकरण ने बीते दिनों कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाने की नई योजना जारी की है। जिसके तहत दिल्ली कलर-प्लान लागू किया गया है। राजधानी में कोरोना संक्रमण की स्थिति, संक्रमित केसों की संख्या, अस्पतालों में मरीजों की तादाद के आधार पर DDMA ने लॉकडाउन की घोषणा करने की योजना बनाई है।