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Uttar Pradesh: चाहिए राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा का लाभ, आधार के साथ इसे जोड़ना जरूरी

Tation Card Portability: अपर आयुक्त ने बताया कि प्रदेश स्तर पर अन्तरजनपदीय राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी संचालित किये जाने के उपरान्त भारत सरकार की ‘वन नेशन वन राशनकार्ड’(One Nation One Ration Card) योजना के तहत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा माह मई, 2020 से लागू है।

लखनऊ। प्रवासी मजदूरों को ‘वन नेशन वन राशनकार्ड’ योजना के तहत राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए, उनकी आधार सीडिंग आवश्यक है। इस सुविधा के तहत वे अपने राशनकार्ड पर प्रदेश की किसी भी उचित दर दुकान से अपना अनुमन्य खाद्यान्न, निर्धारित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी में समस्त खाद्यान्न का ट्राॅन्जेक्शन एक ही बार में होता है। यह जानकारी प्रदेश के अपर आयुक्त खाद्य श्री अनिल कुमार दुबे ने आज यहां देते हुए बताया कि प्रदेश में वन नेशन वन राशनकार्ड योजना लागू है, जिसके तहत विशेष तौर पर प्रवासी मजदूरों को यह सुविधा मिलती है। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक संख्या में प्रवासी मजदूरों को इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश के समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

ration card

जारी निर्देशों में कहा गया है कि जिला स्तरीय श्रम विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए, प्रवासी मजदूर बाहुल्य क्षेत्रों का चिन्हांकन कर श्रम विभाग से प्रवासी मजदूरों की क्षेत्रवार सूची प्राप्त कर ली जाय। प्रवासी मजदूर बाहुल्य चिन्हित क्षेत्रों में ‘वन नेशन वन राशनकार्ड’ और राशन पोर्टेबिलिटी योजना एवं लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवगत कराते हुए पोर्टेबिलिटी के लाभों की जानकारी दी जाय।

CM Yogi Virtual

अपर आयुक्त ने बताया कि प्रदेश स्तर पर अन्तरजनपदीय राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी संचालित किये जाने के उपरान्त भारत सरकार की ‘वन नेशन वन राशनकार्ड’ योजना के तहत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा माह मई, 2020 से लागू है। उन्होंने बताया कि इस सुविधा से समाज के उन गरीब मजदूर वर्ग को लाभ हो रहा है, जो आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलायमान रहते हैं।