नई दिल्ली। आज से आप बैंकों में जाकर अपने 2000 रुपए के नोट बदल भी सकेंगे और उनको खाते में जमा भी करा सकेंगे। 2000 रुपए के नोटों को बदलने का काम आप इस साल 30 सितंबर तक कर सकेंगे। आप अगर नोट बदलने बैंक जाते हैं, तो एक बार में 2000 रुपए के सिर्फ 10 नोट यानी 20000 रुपए ही बदलवा सकेंगे। बैंक खातों में एक दिन में 2000 रुपए के नोट जमा करने की कोई सीमा तय नहीं की गई है। हालांकि, एक छोटे से नियम का ध्यान आपको रखना होगा। ताकि इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस न भेज दे। अगर आपने 2000 के नोट खाते में जमा कराने में इस नियम का ध्यान नहीं रखा, तो आपको नई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।
दरअसल, जब भी किसी व्यक्ति के एक या ज्यादा सेविंग्स बैंक खाते में एक साल में 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा कैश जमा होता है, तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेज देते हैं। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजकर आय का स्रोत पूछता है। अगर आप अपनी आय का खुलासा कर देते हैं, तो ठीक। वरना इनकम टैक्स जांच बिठाकर जरूरी कार्रवाई करता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को ये जानकारी भी दी थी कि अगर कोई दिन में 2000 के नोटों में 50000 रुपए अपने खाते में जमा कराएगा, तो उसे पैन नंबर भी बैंक को देना होगा। हालांकि, अभी हर दिन 20000 रुपए तक बदलवाने वालों को पहचान का कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा।
रिजर्व बैंक ने बीते दिनों एलान किया था कि वो 2000 के नोटों को चलन से बाहर कर रहा है। इस साल 30 सितंबर तक इन नोटों को चलन से बाहर किया जाना है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वो गर्मी के मौसम का ध्यान रखते हुए अपने यहां पानी, शेड वाली जगह का इंतजाम करे। ताकि 2000 रुपए के नोट बदलवाने या जमा करने वालों को किसी तरह की समस्या न हो। बता दें कि 2016 में जब 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे, उस वक्त बैंकों के बाहर लंबी कतारें लग रही थीं। कई जगह लोगों की मौत भी इन कतारों में हुई थी।