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Pakistan: इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कुलभूषण जाधव के मामले में अहम फैसला, कहा- उन्हें हर हाल में मिले…

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के उच्चायोग के एक अधिकारी को जाधव की सुनवाई के दौरान कोर्ट में रहना चाहिए। जाधव को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और इस बारे में पाकिस्तानी कानून मंत्रालय ने उनकी अर्जी पर जाधव के लिए वकील की नियुक्ति करने की अपील कोर्ट से की है।

इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को न्याय पाने का हक है और उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता। बता दें कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर भारतीय जासूस होने का आरोप लगाकर उन्हें काफी वक्त से जेल में रखा हुआ है। जाधव के बारे में भारत ने हमेशा कहा है कि वो जासूस नहीं हैं। जाधव के बारे में भारत की ओर से वकील ने कहा था कि नेवी के पूर्व अफसर ईरान और पाकिस्तान की सीमा में थे, जब उन्हें अगवा कर पाकिस्तान लाया गया और यहां उनपर जासूस होने का आरोप लगा दिया गया।

Kulbhushan Jadhav IMran khan

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के उच्चायोग के एक अधिकारी को जाधव की सुनवाई के दौरान कोर्ट में रहना चाहिए। जाधव को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और इस बारे में पाकिस्तानी कानून मंत्रालय ने उनकी अर्जी पर जाधव के लिए वकील की नियुक्ति करने की अपील कोर्ट से की है। इस मामले को हाईकोर्ट की तीन जजों की बेंच सुन रही है। इसमें चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब हैं। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में बताया कि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पिछले साल जून में आदेश दिया था कि भारतीय उच्चायोग की तरफ से जाधव की सजा के खिलाफ अर्जी दी जा सकती है। जाधव को पहले पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।

बता दें कि पाकिस्तान की संसद ने पिछले साल 10 जून को एक बिल पास किया था। जिससे कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील की मंजूरी मिल गई थी। मौत की सजा अप्रैल 2017 में सुनाई गई थी। अंतरराष्ट्रीय अदालत में भारत ये मामला ले गया था। वहां से आदेश जारी होने के बाद जाधव को अपील की मंजूरी देने के लिए पाकिस्तानी संसद में बिल पास कराया गया था। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान से ये भी कहा था कि वो कुलभूषण जाधव से भारतीय उच्चायोग के अफसरों को मुलाकात करने दे। इससे पहले पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा था।