newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

Donald Trump Fraud Case: जानिए क्या है धोखाधड़ी का वो मामला, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में कोर्ट ने सुनाई 355 मिलियन डॉलर जुर्माने की सजा, बेटों पर भी गिराई गाज

Donald Trump Fraud Case: कोर्ट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले 3 साल तक कंपनी में काम नहीं कर सकेंगे। उनके बेटों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप पर भी 40-40 लाख डॉलर का जुर्माना कोर्ट ने ठोका है। ट्रंप के दोनों बेटे भी कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर 2 साल काम नहीं कर सकेंगे।

न्यूयॉर्क। अमेरिका में फिर राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क की अदालत ने जोर का झटका दिया है। कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में ट्रंप पर 355 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 29.46 अरब रुपए का जुर्माना लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कोर्ट ने उनके बेटों पर भी जुर्माना लगाया है। ट्रंप के पास अब एक ही रास्ता बचा है कि वो ऊंची अदालत में इस सजा को चुनौती दें। इस मामले में कोर्ट ने पहले ही न्यूयॉर्क स्थित कंपनी के मुख्य वित्तीय अफसर यानी सीएफओ पर 10 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया था। ट्रंप के वकील के मुताबिक कोर्ट का फैसला राजनीति से प्रेरित और उनके मुवक्किल को नीचे गिराने की कोशिश है। कोर्ट के आदेश के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा सुनिए।

डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटों पर कोर्ट का ये फैसला 90 पेज में लिखा गया। ट्रंप पर कोर्ट ने कंपनी में बतौर डायरेक्ट काम करने पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले 3 साल तक कंपनी में काम नहीं कर सकेंगे। उनके बेटों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप पर भी 40-40 लाख डॉलर का जुर्माना कोर्ट ने ठोका है। ट्रंप के दोनों बेटे भी कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर 2 साल काम नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने पाया कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटों की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई। ट्रंप और उनके बेटों ने हालांकि कोर्ट में कहा था कि वो किसी गलत काम में शामिल नहीं हैं और उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया।

डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटों को सजा सुनाने वाले जज आर्थर एनगोरोन।

न्यूयॉर्क स्टेट के अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से अपील की थी कि वो ट्रंप को 370 मिलियन डॉलर का जुर्माना देने को कहें, लेकिन कोर्ट ने इससे कम जुर्माना पूर्व राष्ट्रपति पर लगाया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 40 गवाह आए। इनमें ट्रंप और उनके बेटों के अलावा कंपनी के बड़े अफसर भी शामिल हैं। कोर्ट ने ये फैसला अनुकूल कर्जों को सुरक्षित करने के लिए ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की ओर से उठाई गई व्यावसायिक प्रथाओं के मामले में सुनाया। ट्रंप और उनके बेटों पर आरोप लगा था कि उन्होंने बेहतर कर्ज पाने के लिए अपनी संपत्ति की कीमत में बड़े पैमाने पर करोड़ों डॉलर की बढ़ोतरी की।