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Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिलेगी तिहाड़ जेल से मुक्ति?, आज खत्म हो रही न्यायिक हिरासत

Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। वहां, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। जस्टिस शर्मा ने कहा था कि ईडी ने जो सबूत दिए हैं, वो प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला में लिप्त दिखाते हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। एक बार फिर उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से मुक्ति मिल सकेगी? इस सवाल का फिलहाल जवाब तो कोर्ट ही दे सकता है, लेकिन अब तक के हालात से लगता यही है कि अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।

अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में लगातार 9 समन दिए। पहले जब ईडी ने समन दिए थे, तब अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी को बताया था कि वो 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। फिर जब ईडी ने नए समन भेजे, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो विपश्यना करने पंजाब जा रहे हैं और पेश नहीं हो सकते। इसके बाद जब ईडी ने 9वां समन अरविंद केजरीवाल को भेजा, तो दिल्ली के सीएम ने कोर्ट में कहा कि अगर जांच एजेंसी उनको गिरफ्तार न करने का वादा करे, तो वो पेश हो सकते हैं। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसी कोई शर्त रखने से इनकार कर दिया। जिसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। 2 बार ईडी की रिमांड में रहने के बाद से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रचार करने के लिए उनको 21 दिन की जमानत जरूर दी थी।

अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। वहां, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। जस्टिस शर्मा ने कहा था कि ईडी ने जो सबूत दिए हैं, वो प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला में लिप्त दिखाते हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहां से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट में जमानत की अर्जी दे सकते हैं। ट्रायल कोर्ट ने भी फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जमानत की अर्जी मंजूर नहीं की है। ऐसे में अब सबकी नजर इस पर है कि क्या अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर जमानत की अर्जी दी जाती है या नहीं। बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला का किंगपिन बताया है। वहीं, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जांच एजेंसी शराब घोटाला से जुड़ा एक पैसा भी बरामद नहीं कर सकी। वो खुद को निर्दोष बताते हैं।