नई दिल्ली। आज के समय में हर कोई गाड़ी तो चलाता ही है। चाहे फिर वो बाइक हो या फिर कार। अगर आप भी कार या फिर कोई वाहन चलाते हैं तो आप भी जानते ही होंगे कि आज के इस मंहगाई भरे दौर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें कितनी बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर किसी महीने चालान कट जाए तो घर चलाना मुश्किल भरा हो जाता है। अगर आपका भी चालान कट गया हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको ट्रैफिक नियम से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिससे अगर आपका चालान कट भी गया हो तो आपको इसे भरने की जरूरत नहीं होगी।
कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक पुलिस आपका गलत तरीके से चालान काट देती है। अगर आपका भई कभी ट्रैफिक पुलिस ने गलत चालान काटना है तो आपको परेशान और बहस करने की जरूरत नहीं है आप उस चालान को लेकर कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट में इस चालान को चुनौती देकर आप इसे भरने से बच सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस आपसे जब ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वो हमेशा ओरिजिनल पेपर और डॉक्यूमेंट मांगते हैं। ऐसा न होने पर चालान काट दिया जाता है। लेकिन अब कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। जी हां, अगर आप भी अपनी गाड़ी लेकर कहीं निकल गए हैं और आपके पास ओरिजिनल पेपर और डॉक्यूमेंट नहीं है तो वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस को डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
डिजी लॉकर तथा एम परिवहन
वाहन चालक ‘डिजी लॉकर’ या फिर ‘एम परिवहन’ पर अपनी गाड़ी से जुड़े सभी पेपर्स को स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी ट्रैफिक पुलिस को डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं। नए ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत ओरिजिनल दस्तावेजों की जरूरत नहीं है। आप इनकी सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते हैं। इसके लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता। नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, अगर ट्रैफिक अधिकारी आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहता है, तो वो वेब पोर्टल पर जाकर भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है।
जानिए किस नियम को तोड़ने पर लगेगा कितना जुर्माना
अपराध | पहले चालान या जुर्माना | अब चालान या जुर्माना |
सामान्य (177) | 100 रूपये | 500 रूपये |
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) | 100 रूपये | 500 रूपये |
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) | 500 रूपये | 2000रूपये |
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) | 1000रूपये | 5000 रूपये |
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) | 500 रूपये | 10000 रूपये |
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) | 500रूपये | 5000 रूपये |
ओवर साइज वाहन (182B) | 5000 रूपये | |
ओवर स्पीडिंग (183) | 400 रूपये | 1000 रूपये |
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) | 1000 रूपये | 5000 रूपये |
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) | 2000रूपये | 10000 रूपये |
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) | 500 रूपये | 5000 रूपये |
ओवर लोडिंग (194) | 2 हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त | 20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन |
सीट बेल्ट (194B) | 100 रूपये | 1000 रूपये |
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) | 5 हज़ार रूपये तक | 10 हज़ार रूपये तक |
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) | कुछ भी नहीं | 25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक |
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) | कुछ भी नहीं | 1000 रूपये प्रति पेसेंजर |
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग | 100 रूपये | 2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
हेलमेट न पहनने पर | 100 रूपये | 1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) | कुछ भी नहीं | 10000 रूपये |
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) | 1000 रूपये | 2000 रूपये |
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206) | कुछ भी नहीं | 183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा |
अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) | कुछ भी नहीं | सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना |