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PAN-AADHAR Link: सरकार ने दी रियायत, अब 30 सितंबर तक कर सकेंगे पैन को आधार से लिंक

PAN-AADHAR Link: पहले पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2021 तक थी जिसे तीन महीने तक बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी।

नई दिल्ली। पैन से आधार को लिंक करने की समय सीमा को और तीन महीने तक बढ़ा दिया गया है। मतलब अब पैन से आधार को लिंक कराने के लिए लोगों के पास 30 सितंबर तक का समय है। पहले पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2021 तक थी जिसे तीन महीने तक बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी।

Aadhar Pan

वहीं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती प्रदान करने के लिए अनुराग ठाकुर ने बड़ा ऐलान करते हुए टैक्स में छूट देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह छूट उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने कोरोना के इलाज में पैसे खर्च किए हैं।


वित्त राज्य मंत्री ने कहा, अगर किसी नियुक्तिकर्ता ने अपने कर्मचारी के कोविड इलाज पर खर्च किया तो उस कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर किसी की मृत्यु के बाद नियुक्तिकर्ता अपने कर्मचारी को एक्सग्रेशिया राशि देता है तो उस व्यक्ति के लिए टैक्स में छूट होगी।

Anurag Thakur

ठाकुर ने कहा, अगर कोई बाहर का व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है और मृत्यु के बाद उसके परिवार की मदद करता है, तो उस परिवार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा लेकिन इसपर 10 लाख रुपए तक की सीमा तय की गई है।