नई दिल्ली। येस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर राणा को लेकर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत राणा कपूर के बैंक अकाउंट्स के साथ ही साथ शेयर और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को डीफ्रीज कर दिया गया है फिलहाल राणा कपूर न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें येस बैंक घोटाला मामले में मार्च, 2020 में गिरफ्तार किया गया था। सेबी ने एक करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए इसी साल मार्च में राणा कपूर के बैंक अकाउंट्स, शेयर और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जब्त कर लिया गया था।
सेबी ने यह फैसला उस वक्त लिया था जब राणा अपने ऊपर लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं कर पाए थे। तो सेबी ने सितंबर, 2020 में मॉर्गन क्रेडिट के साथ लेनदेन के बारे में खुलासा नहीं करने की वजह से कपूर पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। मॉर्गन क्रेडिट येस बैंक की एक अनलिस्टेड प्रमोटर इकाई रही थी।
इसे लेकर सेबी की ओर से दिए गए आदेश में कहा गया था कि राणा कपूर ने मॉर्गन क्रेडिट के साथ किए गए लेनदेन की जानकारी बैंक बोर्ड का न देकर शेयरहोल्डर्स और अपने बीच एक गोपनीय परत बनाई और एलओडीआर रेगूलेशन के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को सिक्यूरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरण के कपूर पर लगाए गए एक करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगा दी गई थी। यह रोक कपूर द्वारा 50 लाख रुपये जमा कराने के बाद लगाई गई है। इसके बाद ही सेबी ने राणा के बैंक खातों, शेयर और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को रिलीज करने का आदेश जारी किया है।