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DPS Rohini: मनमानी तरीके से फीस बढ़ाना रोहिणी DPS को पड़ा महंगा, स्कूल की मान्यता रद्द

DPS Rohini: आपको बता दें कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से कहा गया है कि स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होती है। चूंकि ये स्कूल डीडीए की जमीन पर बना हुआ है और यह जमीन इसी शर्त पर दी गई थी। जब भी स्कूल की फीस बढ़ेगी तो इसके लिए परमिशन लेनी होगी। हालांकि ऐसा नहीं किया गया। जिसके चलते स्कूल की मान्यता रद्द हुई है। 

नई दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा हर तरफ होती है। लेकिन राजधानी के कुछ निजी स्कूल ऐसे भी है जिनके आसमान छूती फीस ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। इसको लेकर देशभर में कई बार आंदोलन भी होते है लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाता है। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां रोहिणी में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा एक ऑर्डर जारी करते हुए कहा गया है कि स्कूल अधिकारी फीस बढ़ाने के लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे जिसके कारण स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है यह मान्यता तब तक रद्द रहेगी। जब तक स्कूल इस गलती को सुधार नहीं लेता है।

आपको बता दें कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से कहा गया है कि स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होती है। चूंकि ये स्कूल डीडीए की जमीन पर बना हुआ है और यह जमीन इसी शर्त पर दी गई थी। जब भी स्कूल की फीस बढ़ेगी तो इसके लिए परमिशन लेनी होगी। हालांकि ऐसा नहीं किया गया। जिसके चलते स्कूल की मान्यता रद्द हुई है। बताया गया है कि स्कूल की मान्यता रद्द होने के बाद भी 2022-23 सेशन के छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन स्कूल 2023-2024 का एजुकेशन सेशन शुरू नहीं कर सकती है। उसमें स्टूडेंट की एंट्री या एडमिशन नहीं कर सकती है।

DPS Letter

आपको बता दें कि 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे सभी स्कूल, जो कि डीडीए के जमीन पर बनी है। उन्हें ये सुनिश्चत करने को कहा था कि वो शिक्षा विभाग के आदेश के बिना स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते है। इसके साथ ही आदेश दिया था कि साल 2022-23 तक चलेगा। मगर स्कूल में कोई नया एडमिशन नहीं होगा और फीस वापस दी जाएगी। इसके बाद स्कूल को बंद कर दिया जाएगा।