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सुशांत के पिता ने एक्टर की संपत्ति पर जताया अपना दावा, कहा- ‘मैं हूं कानूनी रूप से वारिस’

बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आने के बाद उनके पिता केके सिंह (KK Singh) ने बेटे की संपत्ति पर अपना दावा जताया है।

पटना। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आने के बाद उनके पिता केके सिंह (KK Singh) ने बेटे की संपत्ति पर अपना दावा जताया है। उन्होंने कहा कि मैं सुशांत का कानूनी रूप से वारिस हूं। उन्होंने कि सुशांत ने अपनी जिंदगी में जिन वकीलाें, सीए और प्रोफेशनल काे रखा था, उनकी सेवाएं ले रखीं थीं, कानूनी वारिस हाेने के चलते अब उनकी सेवाएं सुशांत की माैत के बाद समाप्त करता हूं। केके सिंह ने कहा कि अब बिना मेरी सहमित के काेई भी वकील, सीए या अन्य काे सुशांत की संपत्ति पर रिप्रजेंट करने के हक नहीं होगा।

sushant father kk singh

 

हाल में ही कुछ वकील मीडिया में आये थे और उन्हाेंने सुशांत द्वारा वकील रखने का दावा किया था। इन लाेगाें ने खुद और सुशांत के बीच हुई कुछ बातें कही थीं। इस तरह की बाताें का खुलासा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 126 और बार काॅउंसिल ऑफ इंडिया रुल्स के तहत वर्जित हैं। सुशांत के पिता ने लिखा है कि बिना मेरे सहमति के किसी काे मैं यह अधिकार नहीं देता हूं कि वे सुशांत काे रिप्रजेंट करें।

sushant rhea2

इन लोगों को किया अधिकृत

प्रेस नोट में सुशांत के पिता ने लिखा है, ‘मैं यह भी साफ कर देता हूं कि मैं और मेरी बेटियाें ने एसकेवी लाॅ ऑफिसेज, काॅमर्शियल, वरुण सिंह काे बताैर वकील के रूप में अधिकृत किया है। साथ ही सीनियर वकील विकास सिंह मेरे परिवार काे रिप्रजेंट करने के लिए अधिकृत हैं। काेई दूसरा व्यक्ति जाे परिवार का दावा कर रहा है, उन्हें मेरी सहमति नहीं है।

sushant singh rajput

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला

मालूम हो कि बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस केस की जांच सीबीआई ही करेगी। सुशांत की गर्लफ्रेंड और इस केस में आरोपों का सामना कर रहीं एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपने खिलाफ पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दी थी। इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने केस की जांच के अधिकार सीबीआई को दे दिए हैं।