नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी प्रदूषण के कहर को ध्यान में रखते हुए ग्रेप के चौथे चरण को लागू करने का फैसला किया गया है। जिसके बाद जहां कई गतिविधियों पर रोक लग जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीएस-3, बीएस-4 के वाहनों के आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ बीएस-5 वाहनों की आवाजाही ही जारी रहेगी। इसके अलावा सभी निर्माणाधीन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से वो गतिविधियां शामिल हैं, जो कि प्रदूषण को बढ़ाती हैं।
दिल्ली में प्रदूषण का कहर, सरकार ने लागू किया ग्रैप-4, BS-3 और BS-4 डीजल गाड़ियों पर रोक https://t.co/M3yo3qenBy
— Sks24news Channel (@Sks24newsC) December 22, 2023
आपको बता दें कि ग्रैप- 4 के तहत सड़कों की नियमित रूप से सफाई की जाएगी। इसके अलावा सड़कों को धूलमुक्त करने के मकसद से नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा। वहीं, सार्वजनिक परिवहन के साधनों को बढ़ाना होगा, ताकि आम जनमानस को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। वहीं, कूड़ों को लैंडफिल साइटों पर ही डालने का प्रावधान ग्रैप-4 के तहत किया गया है। इसके इतर सभी निर्माणाधीन कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं, स्टोन क्रेशर का संचालन भी बंद कर दिया गया है। खनन संबंधी कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि प्रदूषण के स्तर में किसी भी प्रकार का इजाफा ना हो।
कौन लागू करता है ग्रैप
ध्यान दें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड द्वारा गठित की गई उप-समिति दिल्ली की मौजूदा आबोहवा पर समय-समय पर बैठक करती है और फैसला करती है कि अभी ग्रैप का कौन-सा चरण लागू किया जाए। आमतौर पर दिल्ली की मौजूदा वायु प्रदूषण की स्थिति निर्धारित करती है कि कौन-सा चरण लागू किया जाए ?
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