लखनऊ। देश में कोरोना की रफ्तार से आम जनता बेहाल हो चुकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कोहराम देखा जा रहा है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि, जिन जिलों में कोरोना का प्रकोप देखा जा रहा है, वहां 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाय। बता दें कि जिन जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है, उनमें लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर है। इन जिलों में 26 अप्रैल तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी सेवाएं बंद रखने का आदेश हुआ है। अदालत ने यह लॉकडाउन आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह तक लगाने को कहा है।
Allahabad High Court directs UP Government to close all establishments in Prayagraj, Lucknow, Varanasi, Kanpur and Gorakhpur till 26th April
— ANI UP (@ANINewsUP) April 19, 2021
अदालत ने अपने इस सख्त आदेश में कहा है कि सुबह 11 बजे के बाद दूध सब्जी भी नहीं बेची जा सकेगी। अदालत ने कहा है कि हर हाल में सरकार को कल से इन पांच जिलों में लॉकडाउन लगाना ही होगा। यह पहली बार है जब किसी अदालत ने सरकार को लॉकडाउन का आदेश दिया है। बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों की रफ्तार काफी तेज देखी जा रही है। इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा-
- 26 अप्रैल तक तीन से अधिक श्रमिकों वाली सभी किराना और अन्य वाणिज्यिक दुकानें भी बंद रहेंगी। इस दौरान मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।
- वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान सरकारी या निजी हों, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।
- न्यायपालिका हालांकि अपने स्वयं के विवेक पर कार्य करें।
- 26 अप्रैल, 2021 तक सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बंद रहेंगे।
- सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक की ठेले आदि पर खाने के छोटे बिंदु 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
- सभी संस्थान जैसे कि अन्य विषयों और गतिविधियों से संबंधित शिक्षण संस्थान और अन्य संस्थाएं यह सरकारी हों, अर्ध सरकारी या निजी उनके शिक्षकों और प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे (यह दिशा निर्देश पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है)
- 26 अप्रैल, 2021 तक शादी समारोहों सहित किसी भी सामाजिक समारोह और समारोहों की अनुमति नहीं होगी।
- पहले से जो विवाद तय हैं, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से जरूरी अनुमति लेनी होगी। जिसमें केवल 25 लोगों की अनुमति मिलेगी।
- संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कोविद 19 के प्रभाव की मौजूदा स्थिति पर गहन विचार करने के बाद निर्णय लेंगे, जिसमें उस क्षेत्र में नियंत्रण क्षेत्र की अधिसूचना भी शामिल है, जहां इस तरह की शादी होनी है।
- सभी प्रकार के धार्मिक प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल, 2021 तक रहेंगे बंद
- इन जिलों में आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाएगा
जहां महाराष्ट्र में 14 अप्रैल की रात से ही 1 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं सोमवार को दिल्ली में भी 6 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इन फैसलों के बाद अब उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में भी लॉकडाउन लगाने का आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है।