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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को एक और बड़ा झटका, कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य माना

Gyanvapi Case: दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से कह गया था कि मामला सुनने लायक नहीं है। इसी को लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई थी। इस याचिका को आज जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया। 

नई दिल्ली। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी केस को लेकर आज सुनवाई जिला कोर्ट में सुनवाई हई। गुरुवार को वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष को एक और बड़ा झटका दिया है। वहीं हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका स्वीकार कर ली है। दरअसल, कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए माना कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के योग्य है। इसके साथ ही जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को पूजा का अधिकार करने और मुस्लिम पक्ष की एंट्री पर रोक लगाने वाली याचिका पर भी सुनवाई को राजी हो गया है।

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दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से कह गया था कि मामला सुनने लायक नहीं है। इसी को लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई थी। इस याचिका को आज जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष की ओर से एडवोकेट अनुपम द्विवेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।