नई दिल्ली। टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सामने आ रही जानकारी के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में आदेश जारी किया है कि, अगर मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करना चाहती है तो उसके लिए उन्हें अर्नब को तीन दिन पहले नोटिस देना होगा। बता दें कि अब साफ है कि अर्नब गोस्वामी को पुलिस त्वरित रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसके लिए उसे तीन दिन पूर्व में अर्नब गोस्वामी को जानकारी देनी होगी। बता दें कि जस्टिस एसएस शिंदे की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में यह आदेश दिया। इसके अलावा बेंच ने यह भी आदेश दिया है कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ हो रही जांच को 12 हफ्ते में पूरा किया जाए।
#BombayHighCourt to continue hearing the plea filed by #Republic assailing the criminal proceedings initiated against them by #MumbaiPolice in the #TRPSCAM case today.@republic @MumbaiPolice pic.twitter.com/NNBlDncjeD
— Bar & Bench (@barandbench) March 24, 2021
गौरतलब है कि इससे पहले टीआरपी स्कैम मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि तीन महीने चली जांच के बाद भी मुंबई पुलिस के पास ‘रिकॉर्ड पर’ ऐसे सबूत नहीं हैं, जिनसे रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी और एआरजी आउटलियर मीडिया को टीआरपी घोटाला मामले में आरोपी बनाया जा सके।