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Rahul Gandhi: मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Rahul Gandhi: राहुल गांधी को लेकर बड़ा फैसला आया है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया गया है। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। 

नई दिल्ली। राहुल गांधी को लेकर बड़ा फैसला आया है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया गया है। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है।कोर्ट ने मामले को लेकर कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी राहुल पर कई केस दर्ज हैं। कोर्ट के फैसले के बाद अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द ही रहेगी और 2 साल की सजा भी बरकरार रहेगी।

फैसले से नाराज कांंग्रेस

फैसला सामने आने के बाद कांग्रेस दफ्तरों के बाहर माहौल गर्म हो गया है और कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इतना ही कार्यकर्ता का कहना है कि वो न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे और आने वाले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी की देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फैसला आने के बाद कांग्रेस के बड़े नेता डिफेंसिव मोड में आ गए है और इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं।


गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा

मामले पर गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि राहुल पर फैसला सुनाते वक्त और केसो का भी रेफरेंस दिया गया है।अयोग्यता केवल सांसदों, विधायकों तक सीमित नहीं है। इसके अलावा आवेदक के विरुद्ध लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं।  इस शिकायत के बाद भी उनके खिलाफ एक और शिकायत वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई। अगर कोर्ट मान्यता रद्द नहीं करेगी, तो ये उन लोगों के खिलाफ अन्याय होगा, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। इसलिए निचली अदालत के द्वारा जारी किया गया आदेश उचित और कानूनी हैं।