नई दिल्ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे और सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) और मीसा भारती (Misa Bharti) समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट नहीं देने के आरोप के बाद कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है। तेजस्वी और मीसा भारती समेत जिन अन्य नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने आदेश दिया है उनमें बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस के दिवंगत नेता सदानंद सिंह के बेटे सुभानंद मुकेश, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर शामिल हैं। इन सभा के खिलाफ आरोप हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता और वकील संजीव कुमार सिंह से इन लोगों ने 5 करोड़ रुपये लिए थे और भागलपुर लोकसभा का टिकट देने का वादा किया था लेकिन पैसे देने के बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया गया।
पैसे लेकर टिकट नहीं देने के लिये तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया pic.twitter.com/WO5cNFJXBi
— Ritika Arya (@RitikaArya16) September 19, 2021
संजीव सिंह ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
18 अगस्त को संजीव कुमार सिंह ने मामले को लेकर पटना सीजेएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में संजीव कुमार सिंह ने ये आरोप लगाया था कि 15 जनवरी 2019 को भागलपुर से टिकट देने का वादा कर उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और मीसा भारती, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, दिवंगत कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के बेटे और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने उनसे 5 करोड़ रुपये लिए थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला।
तेजस्वी और मीसा भारती समेत छह पर FIR का आदेश, मामला लोकसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर पांच करोड़ रुपये ठगने का है. तेजस्वी यादव पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है.
— Suryakant (@suryakantvsnl) September 19, 2021
लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद संजीव कुमार सिंह से ये कहा गया कि 2020 विधानसभा चुनाव में उन्हें महागठबंधन से टिकट मिलेगा लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव में भी टिकट नहीं दिया गया। जिसके बाद अब इस पूरे मामले में सीजेएम विजय किशोर सिंह ने 16 सितंबर को पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा को आदेश जारी किया कि मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया जाए। साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।