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UP: धर्मांतरण मामले में यूपी ATS ने 3 और लोगों को किया नागपुर से गिरफ्तार, लाया जा रहा है लखनऊ

Conversion Case: धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने सबसे पहले 21 जून को मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद यूपी पुलिस ने 28 जून को तीन और लोगों को गिरफ्तार किया था।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण मामले में यूपी आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) आए दिन नई गिरफ्तारियां कर रही है। बता दें कि शनिवार को इस मामले के तार महाराष्ट्र के नागपुर से जुड़े पाए गए। इस मामले में 16 जुलाई को तीन और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक इन तीनों को नागपुर शहर के गणेशपेठ इलाके से शुक्रवार की रात ही गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान नागपुर के प्रसाद रामेश्वर कावले, झारखंड के कौसर आलम शौकत अली खान और महाराष्ट्र के गडचिरोली से भुप्रिया बंदो देवीदास मंकार के रूप में हुई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के ADG (कानून व्यवस्था), प्रशांत कुमार ने जानकारी दी कि, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूर्व में धर्मांतरण मामले में एक गैंग का खुलासा किया गया था, जिसमें 5 लोगों को जेल भेजा गया। इसी मामले में और 3 लोगों को महाराष्ट्र के नागपुर से कल गिरफ़्तार किया गया। उन्हें अब लखनऊ लाया जा रहा है।

कुल 8 की गिरफ्तारी

बता दें कि धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने सबसे पहले 21 जून को मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद यूपी पुलिस ने 28 जून को तीन और लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें राहुल भोला, मन्नू और इरफान खान शामिल हैं। बता दें कि जानकारी के मुताबिक राहुल भोला को दिल्ली, इरफान को महाराष्ट्र और मन्नू यादव को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में शुक्रवार की तीन और गिरफ्तारी के बाद अब कुल 8 लोगों को पकड़ा गया है।

UP ATS

यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर नियम

उत्तर प्रदेश में पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म-परिवर्तन निषेध अध्यादेश, 2020, लागू किया गया था। जिसमें गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन पर पाबंदी है। यह कानून सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए किए गए विवाह को अमान्य ठहराता है। इस कानून के तहत अधिकतम 10 साल कैद और अधिकतम 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान है।