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Mumbai: शक्ति मिल गैंगरेप मामले में कोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला, आरोपियों को दी गई उम्रकैद की सजा

Mumbai: साल 2013 के शक्ति मिल गैंगरेप के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में आज अपना अंतिम फैसला सुनाया है। जिसके मुताबिक इस मामले में आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि साल 2013 में हुए इस गैंगरेप मामले में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी।

नई दिल्ली। साल 2013 के शक्ति मिल गैंगरेप के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में आज अपना अंतिम फैसला सुनाया है। जिसके मुताबिक इस मामले में आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि साल 2013 में हुए इस गैंगरेप मामले में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जिसकी मंजूरी के लिए राज्य सरकार ने याचिका भी दायर कर दी थी। वहीं इस पर सेशन कोर्ट ने तीन आरोपी विजय जाधव, कासिम बंगाली और सलीम अंसारी को फांसी की सजा सुनाई थी। मुंबई सेशन कोर्ट ने 4 दिसंबर 2014 को आरोपियों के लिए फांसी की सजा का ऐलान किया था।

बता दें कि एक महिला फोटोग्राफर से पांच लोगों ने गैंगरेप किया था। जिनमें से तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। ये सजा सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई थी। सेशन कोर्ट के इस फैसले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में मुहर लगाए जाने के कयास भी लगाए जा रहे थे। लेकिन हाईकोर्ट ने आज इन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी है।

क्या था मामला

22 अगस्त 2013 की शाम मुंबई के महालक्ष्मी स्थित शक्ति मिल कंपाउंड में एक महिला फोटोग्राफर के साथ हुए गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक नाबालिग समेत पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि नाबालिग आरोपी को बाल सुधारगृह भेजा गया था। जबकि एक आरोपी सिराज खान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।  बाकी तीनों आरोपियों को सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर आज फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की ओर से उम्रकैद दी गई है।