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Covid-19: कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार, दो दिन के लिए ऑड-ईवन आधार पर खुलेगी सरोजिनी नगर मार्केट

Covid-19: बाजार में भीड़ पर फटकार लगाने के साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस और डीडीएमए को बाजार में लोगों की आवाजाही के लिए एक योजना तैयार करने के लिए कहा है साथ ही एनडीएमसी और अन्य अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि वहां ज्यादा भीड़ न हो।

नई दिल्ली। देश में कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ लेकिन लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है जिसका असर ये हो रहा है से वायरस के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। देश में वायरस के संक्रमित लोगों का ग्राफ बढने के बाद अब दिल्ली सरकार इसे लेकर सख्त हो गई है। बीते दिनों दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट (Sarojini Nagar Market)का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें भारी भीड़ नजर आ रही थी। इस वीडियो के सामने आने के अब स्थानीय जिला प्रशासन ने सरोजिनी नगर बाजार को 25-26 दिसंबर को ऑड-ईवन के आधार पर खोलने का फैसला किया है। बता दें, ये फैसला शुक्रवार को सरोजिनी नगर (Sarojini Nagar) मार्केट एसोसिएशन के साथ बैठक के बाद लिया गया। इसके बाद अब अगले दो दिन यानि शनिवार और रविवार को बाजार ऑड-ईवन आधार पर खोला जाएगा साथ ही मार्केट में किसी भी स्ट्रीट वेंडर को इजाजत नहीं दी जाएगी।


दिल्ली सरकार ने आदेश में कहा…

दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि बीते कुछ दिनों में सरोजिनी नगर मार्केट में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यही कारण है कि कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वायरस के नए मामलों पर रोकथाम लगाने और इसकी रफ्तार को कम करने के लिए 24 दिसंबर को हुई बैठक में सभी बाजार व्यापार संघों ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि 25 और 26 दिसंबर 2021 को सप्ताहांत में ऑड-ईवन के आधार पर मार्केट खोला जाएगा।

‘सरोजिनी नगर मार्केट में स्थिति भयावह’

शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सरोजिनी नगर बाजार में भारी भीड़ पर चिंता जताते हुए कहा था कि कोरोना हो या गैर-कोविड, बाजार की स्थिती डराने वाली है। जिस संख्या में वहां लोग जा रहे हैं उससे भगदड़ भी हो सकती है। इसमें कई इसमें सैकड़ों लोगों की जान भी जाने का खतरा है। बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बातें सरोजिनी नगर बाजार में अवैध अतिक्रमण और वहां अनधिकृत विक्रेताओं से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहीं। इसके आगे कोर्ट ने कहा कि अगर सरोजिनी नगर बाजार में कोरोना विस्फोट होता है या फिर किसी तरह की भगदड़ से किसी की जान जाती है तो इसके लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली पुलिस के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। ये वहीं बाजार है जहां कई साल पहले बम विस्फोट भी हुआ था।

बाजार में भीड़ पर फटकार लगाने के साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस और डीडीएमए को बाजार में लोगों की आवाजाही के लिए एक योजना तैयार करने के लिए कहा है साथ ही एनडीएमसी और अन्य अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि वहां ज्यादा भीड़ न हो। कोर्ट ने डीडीएमए को वहां तुरंत जाकर दौरा करने और महामारी की वर्तमान स्थिती का जायजा लेने का भी निर्देश दिया।