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साकेत गोखले को HC से बड़ा झटका, लक्ष्मी पुरी के खिलाफ सभी ट्वीट 24 घंटे में डिलीट करने का दिया आदेश

दरअसल गोखले के खिलाफ अवमानना के मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि साकेत गोखले संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए सभी ट्वीट तुरंत डिलीट करें। साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अगर वो डिलीट नहीं करते तो ट्विटर इन ट्वीट्स को हटाए।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के करीबी और कांग्रेसी की आइटी सेल से जुड़े एक्टीविस्ट साकेत गोखले (activist Saket Gokhale) को बड़ा दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से बड़ा झटका लगा है। खुद को फासीवादी विचारधारा का विरोधी बताने वाले साकेत गोखले अब नई मुश्किल में घिर गए हैं। दरअसल गोखले के खिलाफ अवमानना के मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि साकेत गोखले संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए सभी ट्वीट तुरंत डिलीट करें। साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अगर वो डिलीट नहीं करते तो ट्विटर इन ट्वीट्स को हटाए। बता दें कि लक्ष्मी पुरी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी हैं।

जानें क्या है मामला

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी ने अवमानना की याचिका दाखिल की है, जिसमें साकेत के ट्वीट को डिलीट करने और 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई। दरअसल गोखले ने ट्वीट किया था कि पुरी ने स्विट्जरलैंड में कुछ संपत्ति खरीदी और ट्वीट में पुरी के पति और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी जिक्र किया था।

Saket Gokhale and Lakshmi Puri

बता दें कि लक्ष्मी पुरी ने साकेत गोखले को ट्वीट हटाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन गोखले ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था।