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Delhi Unlock: आज से दिल्ली में रियायत की तीसरी किश्त, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Delhi Unlock: रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि, सोमवार सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है।

नई दिल्ली। देश की राजधानी में दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अप्रैल में पाबंदियों के साथ लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके बाद कोरोना के मामले जैसे-जैसे बढ़ते रहे, लॉकडाउन को भी हफ्तेभर के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। फिलहाल अब जब कोरोना के मामले कम हो गए हैं, ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अनलॉक की तीसरी किश्त जारी की है। जिसमें लोगों को कई तरह की छूट दी जा रही है। बता दें कि यह छूट आज से लागू हो रही है। रविवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि, सोमवार सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है। उन्होंने कहा कि कुछ गतिविधियां जो अभी तक प्रतिबंधित थी, वो Restricted Manner में की जा सकेंगी। केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली के बाजारों में सभी दुकानें खोली जा सकेंगी।

क्या-क्या खुलेगा

इसमें दिल्ली के सभी मॉल खुले जा सकेंगे और दुकानें भी। वहीं साप्ताहिक बाजार को लेकर भी फैसला किया गया है कि उसे भी खोला जा सकता है। वहीं रेस्टोरेंट, निजी दफ्तर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैलून, ब्यूटी पार्लर के खुलने पर भी पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा धार्मिक स्थल तो खुलेंगे लेकिन उनमें श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं होगी।

क्या रहेगा बंद

दिल्ली में अभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव समारोहों पर रोक जारी रहेगी। स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, खेल परिसर, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता पर रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति होगी। हम एक सप्ताह तक इसका पालन करेंगे, यदि मामले बढ़ते हैं, तो सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे, अन्यथा, इसे जारी रखा जाएगा।

Delhi Curfew

इसके अलावा किस पर रहेगी पाबंदी

स्पा, जिम, योग संस्थान बंद रहेंगे।
सार्वजनिक पार्क और उद्यान बंद रहेंगे।
सरकारी कार्यालयों में ग्रुप ए के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति होगी और बाकी के लिए 50 प्रतिशत।
आवश्यक गतिविधियां जारी रहेंगी।
निजी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% क्षमता पर चलेंगे।
सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल अब सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक पूरी तरह से खुले रहेंगे।
धार्मिक स्थल खोले जाएंगे लेकिन किसी भी आगंतुक को अनुमति नहीं दी जाएगी।
साप्ताहिक बाजार की अनुमति है लेकिन प्रति जोन केवल 1 बाजार।
सार्वजनिक स्थानों जैसे बैंक्वेट हॉल या होटलों में शादियों की अनुमति नहीं है।
शादियां सिर्फ अदालत या घरों में की जा सकती है लेकिन सिर्फ 20 लोगों की मौजूदगी में।
अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को अनुमति।
दिल्ली मेट्रो और बसों में 50% क्षमता की अनुमति है।
ऑटो, ई-रिक्शा या टैक्सियों में 2 से अधिक यात्रियों को अनुमति नहीं है।