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EC Notice To Aatishi : केजरीवाल की मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, जवाब देने के लिए सोमवार तक का दिया समय

EC Notice To Aatishi : आतिशी ने 2 अप्रैल को एक प्रेंस कांफ्रेंस के दौरान दावा किया था कि उनपर बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा न करने पर उनको और आम आदमी पार्टी के कुछ अन्य नेताओं सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को ईडी द्वारा गिरफ्तार कराया जा सकता है। इसी मामले में आतिशी को नोटिस भेजा गया है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की नेत्री और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजा गया है। चुनाव आयोग ने इस नोटिस का जवाब देने के लिए आतिशी को सोमवार यानी 8 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया है। दरअसल आतिशी ने 2 अप्रैल को एक प्रेंस कांफ्रेंस के दौरान दावा किया था कि उनपर बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा न करने पर उनको और आम आदमी पार्टी के कुछ अन्य नेताओं सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को ईडी द्वारा गिरफ्तार कराया जा सकता है। इसके बाद आतिशी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी जिस पर चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार की मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है।

इससे पहले केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद बीजेपी की ओर से भी उन्हें 3 अप्रैल को लीगल नोटिस भेजा गया था। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने लीगल नोटिस के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि आप की मंत्री ने जो दावा किया कि उनपर किसी परिचित के माध्यम से बीजेपी में शामिल होने के लिए संपर्क करते हुए दबाव बनाया जा रहा है वो आरोप बेबुनियाद है। या तो आतिशी उस व्यक्ति की पहचान उजागर करें जिसने उनसे बीजेपी में शामिल होने के लिए संपर्क किया अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।

आतिशी पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता ने कहा था कि हमने आप नेता आतिशी को सबूत देने के लिए कानूनी नोटिस दिया है, हम उन्हें भागने नहीं देंगे। इस बार उन्हें जवाब देना होगा। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आप संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने इस मामले में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए आतिशी का नाम लिया था। ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि घोटाले का आरोपी विजय नायर जो इस समय जेल में है वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था।