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Election Commission: वोटों की गिनती से पहले चुनाव आयोग का फरमान, जारी हुई पोलिंग एजेंट और उम्मीदवार के लिए गाइडलाइंस

Election Commission: चुनाव आयोग के मुताबिक, 2 मई को वोटों की गिनती वाले दिन बिना RT-PCR टेस्ट के किसी भी पोलिंग एजेंट को काउंटिंग सेंटर (Counting Center) पर जाने की इजाजत नहीं होगी। इसी के साथ, जो भी पोलिंग एजेंट काउंटिंग सेंटर पर जाएगा, उसे PPE किट पहनना जरूरी होगा।

नई दिल्ली। इस साल पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों (Assembly Election 2021) के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। देश में कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते संकट के बीच चुनाव आयोग (Election Commission) ने 2 मई को होने वाली वोटों की गिनती के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव नतीजों के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। काउटिंग सेंटर के बाहर किसी भी तरह की भीड़ पर रोक रहेगी। जीतने वाला उम्मीदवार केवल दो लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। इसी के साथ आयोग ने अन्य पाबंदियां भी लगाई हैं।

election commission of india

चुनाव आयोग के मुताबिक, 2 मई को वोटों की गिनती वाले दिन बिना RT-PCR टेस्ट के किसी भी पोलिंग एजेंट को काउंटिंग सेंटर (Counting Center) पर जाने की इजाजत नहीं होगी। इसी के साथ, जो भी पोलिंग एजेंट काउंटिंग सेंटर पर जाएगा, उसे PPE किट पहनना जरूरी होगा। आयोग ने कहा है कि जो भी कैंडिडेट काउंटिंग सेंटर पर जाएगा, उसे अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और अगर उसकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो उसे अपना कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना भी जरूरी होगा। अगर उसने वैक्सीन की दो डोज ली हैं तो उसका सर्टिफिकेट उसे दिखाना होगा।


पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनके नतीजे 2 मई को घोषित किए जाने हैं। चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव खत्म हो चुके हैं और केवल बंगाल में 29 मई को एक चरण की वोटिंग बाकी है। चूंकि इस साल देश में कोरोना का संकट बड़ी तेजी से बढ़ा है और ऐसे में चुनाव रैलियों में उमड़ी भीड़ पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने 2 मई को लेकर अहम फैसले लिए हैं।

चुनाव आयोग ने कल शाम 7:30 बजे से पहले एग्जिट पोल दिखाने पर भी लगाई रोक

चुनाव आयोग ने टीवी चैनलों और मीडिया संस्थानों से गुरुवार को सायं साढ़े सात बजे से पहले एग्जिट पोल प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाया है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की है। दरअसल, 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के आठवें और अंतिम चरण का चुनाव है। अन्य चार राज्यों के चुनाव पहले ही निपट चुके हैं। आयोग के निर्देश के मुताबिक पश्चिम बंगाल के आखिरी चरण के मतदान होने पर सायं साढ़े सात बजे के बाद ही मीडिया संस्थान एग्जिट पोल प्रसारित कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि निर्धारित समय से पूर्व एग्जिट पोल प्रसारित करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

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भारतीय निर्वाचन आयोग ने दो मई को मतगणना के मद्देनजर भी अहम निर्देश दिए हैं। कहा है कि प्रत्याशी और उनके समर्थक जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। मतगणना स्थल के आसपास भीड़ नहीं एकत्र होगी। प्रत्यासी और उनके एजेंट के पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट होने पर ही मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश कर पाएंगे।